मध्य प्रदेश

3 संतान वाले शिक्षक पर कसा शिकंजा, संयुक्त संचालक ने डीईओ से तलब किया रिकार्ड

शासकीय माध्यमिक शाला परसेल का मामला
फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र मामले की भी होगी जांच

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । ढीमरखेड़ा विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला परसेल में पदस्थ शिक्षक श्यामसुंदर पटेल की तीन संतान और फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र मामले में संयुक्त संचालक जबलपुर ने जिला शिक्षा अधिकारी कटनी से रिकार्ड तलब किया है ।
स्मरण रहे कि शिकायतकर्ता के द्वारा इस संबंध में कलेक्टर कटनी, जिला शिक्षा अधिकारी कटनी तथा संयुक्त संचालक जबलपुर से शिकायत की गई थी जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर कटनी के द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब इस संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा पुन: संयुक्त संचालक को शिकायत दी गई ।
शिकायतकर्ता ने बताया कि शिक्षक श्यामसुंदर पटेल जिसकी यूनिक आई.डी. बी.एक्स.1360 शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक शाला परसेल तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। श्यामसुंदर पटेल की तीन जीवित संताने है जिसमें 1. कुमारी सृष्टि जिसका आई.डी नं.- 102810851 जन्म दिनांक 12.07.2004, 2. कुमारी वंशिका जिसकी आईडी क्रमांक- 190558017 जन्मतिथि 27.05.2008, 3. मंयक पटेल जिसकी आईडी क्रमांक- 102811565 जन्मतिथि 25.09.2011 है । इस प्रकार शिक्षक श्यामसुंदर पटेल की तीन संतान होना प्रमाणित हो रहा है । आगे शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाये है कि शिक्षक जिस 50 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे है वह भी फर्जी है।
लिहाजा मय प्रमाण के सौंपी गई शिकायत के आधार पर संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी से संबंधित शिक्षक का संपूर्ण रिकार्ड और भर्ती के दौरान प्रस्तुत किये गये है दस्तावेज तलब किये हैं ।
नियमों का नहीं हो रहा पालन
यहां पर यह भी स्मरण रहे कि म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक- 1-59/2018/20-1 तथा संविधान के अनुच्छेद 309 का घोर उल्लघंन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तीन से अधिक संतान वालें कई शिक्षक है बावजूद इसके आज दिनांक तक उनके विरूद्ध किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मय प्रमाण पत्र के आधार पर शिकायत होने के बावजूद भी अधिकारी नियमों को धत्ता बता रहे।

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