मध्य प्रदेश
कलेक्टर ने मतदाताओं के आधार संग्रहण कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएलओ को किया निलंबित
रायसेन । मतदाताओं के आधार नम्बर संग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे द्वारा सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्रमांक-98 पापडा के बीएलओ तथा सहायक अध्यापक प्यारेलाल शाह को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्यारेलाल शाह का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेगमगंज नियत किया गया है तथा नियमानुसार प्यारेलाल शाह को जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। बीएलओ प्यारेलाल शाह को मतदाताओं के आधार नम्बर संग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में प्रगति न्यूनतम प्रदर्शित होने तथा निर्देशों की अवहेलना करने पर मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।



