नेशनल लोक अदालत, 12 नवंबर को, निपटेंगे कई मामले

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया जाएगा। इसमें आपसी समझौते के तहत वर्षों से लंबित अनेक प्रकरणों एवं विद्युत वितरण कंपनी एवं नगर पालिका परिषद तथा बैंकों के वसूली प्रकरणों का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है ।
तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व अपर सत्र न्यायाधीश केएस शाक्य ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न विवादों के पक्षकार आपसी सुलह एवं समझौते से अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण करवाते हैं। पक्षकारों को उनके प्रकरण में त्वरित न्याय उपलब्ध होता है। नेशनल लोक अदालत में निराकृत हुए प्रकरणों में कोर्ट फीस नियमानुसार वापस हो जाती है।
12 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य बैंक वसूली, विद्युत, जलकर एवं अन्य प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के साथ न्यायालयों में लंबित आपराधिक समनीय प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण एवं सभी प्रकार के सिविल प्रकरणों सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
उन्हाेंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 135, एवं 138 के अंतर्गत विद्युत प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू, सभी कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी । साथ ही नगर पालिका के जलकर का कर एवं अधिभार की राशि दस हजार रुपए बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट एवं इससे अधिक राशि होने पर नियमानुसार छूट मिलेगी। लोक अदालत का उद्देश्य सभी आम लोगों को इसका लाभ मिले ।



