क्राइम

प्रभारी प्राचार्य और सहायक शिक्षक सहित चार को सश्रम कारावास की सजा

साइकिल वितरण के लिए आए 96 हजार रुपए अपने खाते में जमा कराए थे
रिपोर्टर : राजकुमार रघुवंशी
रायसेन । शिक्षण सत्र 2013-14 में शासकीय हाईस्कूल कोटपार गणेश बरेली में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र- छात्राओं को शासन की ओर से नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना में साइकिल वितरण के लिए 96000 रुपए शासन ने शाला के खाते में ट्रांसफर किए , थे, लेकिन उक्त राशि छात्र-छात्राओं को वितरित न करते हुए शासकीय हाईस्कूल कोटपार गणेश के प्रभारी प्राचार्य सुंदरलाल शिल्पी, सहायक शिक्षक नवलकिशोर शर्मा, सुरेशकुमार एवं सोनू शर्मा ने छात्र-छात्राओं के खाते में राशि जमा करने के लिए तैयार चेकों को अपने-अपने खाते में जमा कर लिए। इससे पात्र छात्र- छात्राएं लाभ से वंचित रह गए । अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में अपराध धारा 409, 420, 120 भादवि की धारा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। इसके बाद विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार अधिनियम रायसेन में प्रस्तुत किया गया।
विशेष न्यायालय रायसेन के न्यायाधीश सचिन जैन ने प्रभारी प्राचार्य सुंदरलाल शिल्पी निवासी कामतोन एवं सहायक शिक्षक नवलकिशोर शर्मा को 4-4 साल के सश्रम कारावास और जुर्माना से दंडित किया है, वहीं बरेली निवासी दो शिक्षकों सोनू शर्मा व सुरेश कुमार को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है।

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