मध्य प्रदेश

15 नवम्बर से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित

विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत शुष्क दिवस घोषित
रायसेन । मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन- 2023 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविंद दुबे द्वारा मतदान दिवस 17 नवम्बर 2023 को सम्पूर्ण जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर अरविन्द दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए रायसेन जिले में 17 नवम्बर को मतदान होना है। जिसके दृष्टिगत 15 नवम्बर को शाम 05 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले में संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मदिरा बेचने तथा परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने तथा परोसने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उत्पादन इकाईयों में निर्यात और परिवहन पूर्णतः रूप से बंद रहेगा।

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