क्राइम

8 वर्ष की नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास जुर्माने से किया दण्डित

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन । विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) रायसेन कोर्ट के मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी राकेश प्रजापति पिता चम्पांलाल प्रजापति आयु 24 वर्ष को धारा 376 (ए बी) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रु जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपिया पुष्पा तेकाम पत्नि राजेन्द्र तेकाम आयु 30 साल को धारा 376 (ए बी) सहपठित 109 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000 रु जुर्माने से दण्डित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 27 अगस्त 2018 को चाइल्ड लाइन टीम रायसेन को सूचना प्राप्त हुई थी कि दीवानगंज गार्डन के पास अभियोक्त्री के साथ उसके माता-पिता मारपीट कर रहे है। चाइल्ड् लाइन टीम रायसेन द्वारा नाबालिक अभियोक्त्री की काउंस्लिंग की गई।जिसमें उसने बताया कि उसकी मम्मी (आरोपी पुष्पा) बहुत खराब है। आरोपिया पुष्पा ने उसके पापा का साथछोड़ दिया है और ग्राम झिरियाटोला से झांसी आ गई है। झांसी में उसकी मम्मी (आरोपिया पुष्पा) के पास कई आदमी रोज आते थे और एक आदमी के साथ आरोपिया रहती थी। एक दिन उसकी मम्मी उस आदमी को छोड़कर झांसी से जबलपुर आ गई और उसे भी साथ ले आई। वहां अरोपिया उसके साथ मारपीट करती थी। फिर उसकी मम्मी उसके साथ मण्डीदीप से भी आ गई और आरोपी राकेश के साथ रहने लगी। वे तीनों ट्रेन में बैठकर मण्डीदीप से दीवानगंज आ रहे थे। तब आरोपी राकेश पीडिता के साथ छेडछाड करने लगा। घटना के बारे में उसकी मम्मी ( आरोपिया) को बताया तो उसने पीडता को मारा और कहने लगी यदि सारी बाते किसी से कही तो तुझे मार देंगे। उसने डर के कारण किसी को घटना नहीं बताई। फिर दीवानगंज में आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। और कहा कि घटना किसी को बताने पर वह उसे जान से मार डालेगा। इसके पश्चात थाना सलामतपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना अंतर्गत लिया गया। विवेचना उपरांत यह चालान मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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