मध्य प्रदेश

मतदान और मतगणना के दिन बंद रहेंगे मयखाने, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया

उमरियापान । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने कटनी जिले के दो लोकसभा क्षेत्रों क्रमशः शहडोल के लिए मतदान 19 अप्रैल और खजुराहो लोकसभा के लिए मतदान दिवस 26 अप्रैल और मतगणना दिवस 4 जून के लिए जिले की सभी चार विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत संचालित मदिरा विक्रय केन्द्रों का मतदान के 48 घंटे पूर्व एवं मतगणना दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है ।
कलेक्टर अवि प्रसाद ने शहडोल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़वारा विधानसभा मे मतदान दिवस 19 अप्रैल को विधानसभा क्षेत्र की सीमा से तीन किलोमीटर दूरी तक आने वाली समस्त मदिरा विक्रय केन्द्रों का 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक मतदान समाप्ति के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है ।
इसी प्रकार लोकसभा क्षेत्र खजुराहो के अंतर्गत मतदान दिवस 26 अप्रैल को जिले के मुड़वारा, विजयराघवगढ़ एवं बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र की सीमा से तीन किलोमीटर दूरी तक आने वाली समस्त मदिरा विक्रय केन्द्रों का 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है ।
कलेक्टर ने मतगणना दिवस 4 जून को जिले के अंतर्गत संचालित समस्त मदिरा विक्रय केन्द्रों हेतु 3 जून की रात्रि 11ः30 बजे से 5 जून को प्रातः 8ः30 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया है।
शुष्क दिवस में संपूर्ण जिले की परिसीमा मे स्थित एवं संचालित समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, होटल बार, एफएएल 3, क्लब बार एफएएल 4, रेस्तरा बार एफएएल 2, वाईन फ्रेंचायजी शाप एवं अन्य अनुज्ञप्त मदिरा केन्द्र बंद रहेंगे । साथ ही जिले मे मदिरा का क्रय- विक्रय, विनिर्माण, परिवहन एवं संग्रहण भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

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