मध्य प्रदेश

नाबालिग वाहन चलाते धराया तो भरना होगा 25 हजार जुर्माना

यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई तो आज से लगेगा जोर का झटका
रायसेन । एक जून से यातायात नियमों में बड़े बदलाव हो गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यह हुआ कि नाबालिग वाहन चलाते धराया नहीं कि 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं आगे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी दिक्कत आएगी।
25 साल की उम्र तक नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
नाबालिग वाहन चालकों के लिए चेतावनी है। अब वे बिना लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े गए तो हजारों रुपए की चपत लगना तय है। इतना ही नहीं नाबालिग वाहन चालक के जुर्माना भरते ही उसका रिकॉर्ड आरटीओ के पास दर्ज हो जाएगा। इसका प्रतिकूल असर यह पड़ेगा कि संबंधित नाबालिग वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल सडक पर नाबालिग सरपट वाहन दौड़ा रहे हैं। हादसों का कारण बनने पर परिजनों को भी परेशानी होती है। इस पर रोक लगाने यातायात नियम सख्त किए गए है। फिलहाल 16 साल में नाबालिग को 50 सीसी इंजन क्षमता के वाहन चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। 18 साल का होने पर ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट किया जाता है। एक जून से लागू होने वाले नए यातायात नियम के बाद पकड़े गए नाबालिग वाहन चालक को ये दोनों लाइसेंस नहीं मिल सकेंगे। अब उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
तेज गति से वाहन चलाने पर भी फटका
नए यातायात नियमों में अब निर्धारित रफ्तार से अधिक तेज वाहन चलाने पर जुर्माना भी अधिक देना होगा। ओवर स्पीड से वाहन चलाने वालों के लिए इस नियम के तहत एक हजार से दो हजार तक जुर्माना देना पड़ सकता है। हर सडक के स्पीड की सीमा तय होती है। तय सीमा से ज्यादा स्पीड से वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। वैसे यह नियम पूर्व में भी लागू हैं। इन दोनों स्थिति में महज 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

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