मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य विषय पर विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

सिलवानी । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन अनिल कुमार सुहाने के निर्देशानुसार, तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा 22 अक्टूबर मंगलवार को मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य विषय पर शासकीय उ. उ. माध्यमिक विद्यालय सिलवानी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी सुनीता पचौरिया ने उपस्थित छात्र/छात्राओं को बताया कि मौलिक अधिकारों के हनन पर कानून की मदद लें। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। इस जागरूकता शिविर का उद्देश्य ही छात्र/छात्राओं को संविधान, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है। सभी नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। हर नागरिक को देश के प्रतीक चिन्ह और राष्ट्र गान का आदर व सम्मान करना चाहिए। सभी पढे़ लिखे लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ज्ञान होना चाहिए।
शिविर में जानकारी देते हुए न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि मूल कर्तव्य के तौर पर 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को स्कूली शिक्षा सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई। हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को विभिन्न प्रावधानों के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। कानून की विभिन्न धाराओं की जानकारी प्राप्त कर ही इनसे लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है। बालिकाओं सहित सभी व्यक्तियों को प्रत्येक गलत आचरण का प्रारंभ में ही विरोध करना चाहिए।
शिविर में स्कूल प्राचार्य एनपी शिल्पी, शिक्षक विजय कुमार सोनी सहित छात्र एवं छात्राएं मौजूद रही ।



