मध्य प्रदेश

सोशल मीडिया के भड़काऊ पोस्ट पर एडमिन भी जिम्मेदार

किसी भी प्रकार के संदेशों पर कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तो संबंधित व्यक्ति के अलावा ग्रुप एडमिन को भी उत्तरदायी ठहराया जायेग : जिला मजिस्ट्रेट
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । आदेश की उक्त कंडिकाओं का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 (संशोधन 2008) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299, 302 एवं 352 के अंतर्गत दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें जुर्माना एवं कारावास शामिल है।
सोशल मीडिया पर आने वाले कंटेंट की निगरानी रखने के लिये जिला स्तर पर समिति गठित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों का यह दायित्व होगा की वह अपने अपने क्षेत्राधिकार में सोशल मीडिया प्लेटफार्म की कड़ी निगरानी करें।

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