जिले में लोक शांति एवं आचार संहिता के दृष्टिगत धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी
रायसेन । जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविन्द कुमार दुबे द्वारा जिले में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।
जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। चुनाव की घोषणा होने से राजनैतिक गतिविधियां, जुलूस, प्रदर्शन, सभाएं इत्यादि प्रारंभ होगीं। चुनाव में प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में आपसी प्रतिद्वंदिता को दृष्टिगत रखते हुए लोक शांति एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से जिले के (ग्रामीण क्षेत्र) ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र में चुनाव समाप्त होने तक चुनाव में असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए साम्प्रदायिक या आपत्तिजनक नारे लगाने, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, आतिशबाजी एवं लाउडस्पीकर का उपयोग विनियमित करने एवं अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन को प्रतिबंधित तथा असीमित संख्या में वाहनों के काफिलों के साथ जुलूस निकालने आदि को विनियमित किया जाना आवश्यक है। जिससे कि आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके।
अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति या समूह त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की अनुमति के बिना ना तो कोई जनसभा करेगा, ना ही जनसभा के लिए किसी को प्रेरित करेगा और ना ही कोई ऐसा जन समूह एकत्र करेगा जिससे सामाजिक समरसता वा स्थानीय शांति प्रभावित हो। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, भले ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी क्यों ना हो सार्वजनिक स्थान पर अग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार धारिये, फरसे, तलवार एवं अतिघातक हथियार तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखेगा, ना ही उन्हें लेकर चलेगा एवं ना ही प्रदर्शित करेगा। यह प्रतिबंध पुलिस लोक कर्तव्य निर्वहन में अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो, पर लागू नहीं होंगे।
बिना अनुमति रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत निर्धारित अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, व्यक्ति द्वारा रैली तथा लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या समूह पम्पलेट, बैनर या अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यम का प्रयोग करके प्रत्याशियों के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में ना तो कोई आरोप प्रत्यारोप करेगा और ना ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति या समूह मतदान के दौरान जिले में मतदाताओं को प्रलोभित करने के उद्देश्य से ऐसे किसी संसाधन का उपयोग नहीं करेगा जो समाज विरोधी हो और जिससे स्थानीय समरसता विखण्डित हो और परिणामस्वरूप लोकशान्ति प्रभावित हो। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आचार संहिता जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आवश्यक है, रायसेन जिले के सीमा क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए ना तो किसी को उत्प्रेरित करेगा और ना स्वयं उसका उल्लंघन करेगा। यह आदेश 23 फरवरी 2022 तक रायसेन जिले की नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।



