चाईनीज मांझे के विक्रय और उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत कलेक्टर ने किए आदेश जारी
रायसेन । जिले में मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविंद दुबे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर रायसेन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में चाईना निर्मित मांझे (पतंग उड़ाने का विशेष धागा) के विक्रय एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा इस आदेश की सूचना न्यायालय के सूचना पटल, समस्त एसडीएम कार्यालय, एसडीओपी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग, नगरीय निकाय कार्यालयों के सूचना पटल और प्रमुख सहगोचर सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर प्रदर्शित करने के भी आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि जिले में पतंग उड़ाने के लिए पतंग विक्रेताओं द्वारा विक्रय किए जा रहे चाइना निर्मित मांझे (पतंग उड़ाने का विशेष धागा) का आमजन द्वारा पतंग उड़ाने में उपयोग करने से राहगीरों के साथ घटनाएं घटित हुई है। जिससे लोगों को चाइना निर्मित मांझे से गंभीर चोटे आने पर मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। चाइनीज मांझे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने एवं मृत्यु की आशंका रहती है। इसके साथ ही चायनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक, सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित होता है चाइनीज मांझे के जलने पर हानिकारक गैसों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
