फिर फंसे जिले के भोजपुर बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा
मामला : पूर्व सीएम के भतीजे बहू बैंक से 29 करोड़ का धोखाधड़ी लोन चैक बाउंस का, विधायक पटवा को कोर्ट 2 साल की सजा सुना चुकी है
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे व पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोप है कि मैसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में भगवती पटवा ऑटोमोटिव) इंदौर के डायरेक्टर रहते हुए बैंक आफ बड़ौदा के साथ 29.41 करोड़ रुपए की ठगी की है। जांच एजेंसी ने पटवा के भोपाल, इंदौर स्थित प्रतिष्ठानों में तलाशी ली। यहां से धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। मालूम हो कि सुरेन्द्र पटवा वर्तमान में रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा से भाजपा विधायक हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा, इंदौर से प्राप्त शिकायत के आधार पर सुरेन्द्र पटवा व उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके साथ कंपनी के कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है। इन पर आरोप है कि वर्ष 2014 से 2017 के दौरान कंपनी ने बैंक के साथ 29.41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। बताया गया कि इंदौर स्थित कंपनी ने आईडीबीआई बैंक (IDBI) से ओवर क्रेडिट (over credit) की सुविधा ली। इसके बाद 13 सितंबर 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 36 करोड़ रुपए का लोन बढ़ाया। उक्त लोन 2 मई 2017 को एनपीए (Non-performing asset) घोषित कर दिया गया। यानि उसने खुद को किस्त भरने में फेल घोषित कर दिया। बाद में आरबीआई को इस जालसाजी की सूचना दी गई। इस दौरान पटवा की कंपनी पर 29.41 करोड़ बकाया था।
चेक बाउंस में पड़ चुकी सजा…..
विधायक पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के भी कई मामले कोर्ट में हैं। दो साल पहले उन्हें चेक बाउंस के चार मामलों में छह माह की भोपाल की अदालत ने सजा सुनाई थी। हालांकि, उन्हें कोर्ट ने उसी दिन जमानत दे दी थी।
जानकारी के मुताबिक, इंदौर निवासी संजय जैन से पटवा ने अपने कारोबार के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे। अदायगी के लिए 9 लाख रुपए का चेक दिया था। दूसरे मामले में इंदौर निवासी सारिका जैन से पटवा ने साढ़े 9 लाख रुपए लिए थे और चेक दिया था। तीसरे मामले में इंदौर निवासी माया जैन ने पटवा को साढ़े 6 लाख रुपए उधार दिए थे। चौथे मामले में इंदौर में रहने वाली अनिता मित्तल से पटवा ने 5 लाख रुपए उधार लिए थे। इन मामलों में उन्हें कोर्ट ने छह माह की सजा सुनाई थी।