चेक बाउन्स के मामले में 8 लाख रूपये परिवादी को देने का आदेश पारित

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनीता रावत के चेक बाउन्स के एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 8 लाख रूपये परिवादी को देने का आदेश पारित किया हैं। मामले में परिवादी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता मनीष चौबे ने बताया कि परिवादी जितेन्द्र पटैल निवासी ढ़िगसर की जान पहचान आरोपी अवधबिहारी पटैल निवासी कुमेरिया से थी। माह जून 2017 में अवधबिहारी ने जितेन्द्र से पांच लाख रूपय उधार मांगे, परिवादी ने विश्वास कर आरोपी को रूपयो को चुकाने पांच लाख रूपया का एक चेक परिवादी को दिया जो परिवादी ने बैंक में चेक लगाया तो उसे जानकारी हुई की आरोपी ने खाता बंद कर दिया है। आरोपी को इस संबंध में बताया परंतु इसके बाद की उसने परिवादी के उधार लिये रूपये नहीं लौटाये तब परिवादी ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्व परिवाद प्रस्तुत किया दोनों पक्षो की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को पांच लाख रूपये चेक राशि, दो लाख उन्यासी हजार तीन सौ सत्तर रूपया प्रति कर राशि एवं पांच हजार रूपया परिवाद व्यय न्यायालय शुल्क इक्कीस हजार रूपये कुल आठ लाख पांच हजार तीन सौ सत्तर रूपया परिवादी को देने एवं 6 माह के कारावास के दंडित किया।



