मध्य प्रदेश

बाल श्रम मामले में सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा एक्शन अधिकारियों का निलंबन

रायसेन । रायसेन जिले की फैक्ट्री में बालश्रम के मामले में शासन का एक और बड़ा एक्शन
आबकारी विभाग के बाद श्रम विभाग की कार्यवाही।
श्रम निरीक्षक मंडीदीप रामकुमार श्रीवास्तव निलंबित। श्रमायुक्त ने जारी किया आदेश।
आबंटित कार्य क्षेत्र में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का प्रभावी प्रवर्तन नही करने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने पर किया गया निलंबित।
गौरतलब है, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सोम डिस्टलरी संस्थान में बड़ी संख्या में पाए गए थे बाल एवं किशोर श्रमिक।
मामले का सीएम डॉ. मोहन यादव ने लिया था संज्ञान। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए थे निर्देश।
इसके पूर्व सोम डिस्टलरी मामले के सीएम डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में आने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है।
रायसेन जिले की फैक्ट्री में बालश्रम का मामले में अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। निलंबित अधिकारियों में
कन्हैयालाल अतुलकर, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज को निलंबित किया गया है।
जिले के तीन आबकारी उप निरीक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गए हैं। उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उईके, शैफाली वर्मा और मुकेश कुमार भी निलंबित किए गए हैं।

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