जंगली सुअर का शिकार, चांदना के दो शिकारियों को वन अमले ने मांस औजार सहित पकड़ा, केस दर्ज कर भेजा जिला जेल
रिपोर्टर : शिवलाल यादव रायसेन।
रायसेन। सामान्य वन मण्डल रायसेन सर्किल के तहत बड़ोदा बीट के चांदना गांव के खेत में मंगलवार को एक जंगली सुअर का अवैध शिकार के मामले में चांदना गांव के दो शिकारियों को वन अमले ने पकड़ने सफलता हासिल कर ली।आरोपी के खिलाफ जंगली सुअर के शिकार का प्रकरण दर्ज कर जिला जेल पठारी भेज दिया गया है।
डीएफओ अजय कुमार पांडेय, वनरेंजर दीपक तिड़पुडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर डिप्टी रेंजर बालाराम जाटव सहित वन अमले को मंगलवार को सुबह लगभग 10 बजे चांदना गांव के खेत में विचरण करते हुए एक जंगली सुअर का औजारों से अवैध शिकार कर घर में रख लिया था। वन अमले ने गांव पहुंचकर जब जांच पड़ताल शुरू की। वन अमले ने जंगली सुअर के शिकार के मामले में चांदना निवासी आरोपी कमलेश पिता लच्छू बंशकार उम्र 25 वर्ष और चांदना गांव के ही दूसरे आरोपी अनिल बंशकार पिता रामस्वरूप बंशकार उम्र 26 वर्ष को हिरासत में लिया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों के पास से क्रमशः 3 किलो और 5 किलोग्राम जंगली सुअर के मांस की पोटली समेत औजार दो कुल्हाड़ी, दो बखा एक टार्च और दो रस्सियां बरामद की। शिकारियों के खिलाफ पीआर नंबर 26918/05 भारतीय वन प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 50, 51 के तहत वन बीट घाट पिपलिया में केस दर्ज कर दिया है।
इस सबन्ध में अजय कुमार पांडेय डीएफओ सामान्य वन मण्डल रायसेन ने बताया कि चाहे अवैध वन्य प्राणियों के अवैध शिकार का मामला हो अथवा अवैध मुरम, भसुआ, पत्थर, फरसियों की जंगल की जमीन में खुदाई का मामला हो। अपराधियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। चाहे जो भी हो।बेहतर कार्य करने वाले वनकर्मियों को ईनाम दिया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले वन कर्मचारियों को मिलेगी सजा।सिलवानी में एक वनकर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।