मध्य प्रदेश

कोविड-19 नवीन निर्देश के साथ जून से गतिविधियों संचालन के लिये मिली सशर्त अनुमति।

सिलवानी। सोमवार को कोविड-19 नवीन निर्देश के साथ 1 जून से 15 जून तक के लिए व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की सशर्त अनुमति दी गई है।
अनुविभागीय अधिकारी संघमित्रा बौद्ध ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून से 15 जून तक के लिये कुछ गतिविधियों के संचालन के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। उन्होनें सभी नागरिकों से अपील है कि अनलॉक की इस अवधि में कोविड अनुकूल व्यवहार बनाए रखें। अभी केवल कोविड के नए केस आने में कमी हुई है। सिलवानी अभी भी पूरी तरह कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। यदि 4-5 दिन अनुशासन में रहकर गतिविधियों का संचालन किया जाता है । आगे अन्य गतिविधियों में भी छूट मिल सकती है। अन्यथा कोरोना संक्रमण तीव्र गति से फैलेगा एवम् हम पहले की तरह लॉकडाउन के चक्र में फंस जाएंगे। सभी मास्क पहनें, वैक्सीन लगवाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें एवम् जिम्मेदार नागरिक बनें।

कोविड-19 नवीन निर्देश के तहत प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां इस प्रकार है। 1. उद्योग एवम् औद्योगिक गतिविधियां, 2. स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां/ क्लीनिक, मेडिकल, केमिस्ट। 3. पशु चिकित्सा अस्पताल, 4.पेट्रोल पंप,रसोई गैस सेवा, 5. कृषि गतिविधियां,कृषि उपज मंडी, खाद, बीज कृषि यंत्र, 6. बैंक,बीमा कार्यालय, एटीएम, 7.प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , 8. मनरेगा एवम् ग्रामीण विकास कार्य, तेंदूपत्ता कार्य ( केवल 5 से कम कोविड पॉजिटिव केस वाले ग्राम में), 9. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर,पंचर आदि मेंटेनेस सर्विस, 10.उपार्जन गतिविधियां, 11. धोबी, ड्राइवर, मेड, कुक, 12. भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी हेतु, 13.bकिराना दुकान, 14.bफल सब्जी की बिक्री ( ठेलों को एक जगह खड़ा करके बेचने की अनुमति नहीं होगी,चलायमान होकर ही बिक्री अनुमत्य), 15. आटा चक्की। छूट प्राप्त दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी।
प्रतिबंधित गतिविधियां इस प्रकार है- 1.सामाजिक/धार्मिक/राजनैतिक/सांस्कृतिक आयोजन/मेले, 2. कोचिंग/स्कूल/कॉलेज, 3. पिकनिक स्पॉट, 4. चाय, पान, कपड़ा, बर्तन, जूते, स्टेशनरी की दुकानें 5 .समोसा, चाट आदि की दुकानें/ठेले, 6.नगरीय हाट/बाज़ार, 7..विवाह – अधिकतम 20 की अनुमति (एसडीएम कार्यालय में अतिथियों की सूची सहित आवेदन देने पर ही अनुमति जारी होगी), 8.अंतिम संस्कार – अधिकतम 10 की अनुमति, 9. जिन दुकानों या गतिविधियों का प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों में उल्लेख नहीं है वे सभी प्रतिबंधित मानी जाएंगी। इसके साथ ही प्रति रविवार जनता कर्फ्यू शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक, एवं रात्रि कर्फ्यू ( रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। जिन ग्राम में 5 से अधिक एक्टिव केश होंगे वहां किसी भी गतिविधि को चालू रखने की छूट नहीं होगी। साईंखेड़ा ग्राम में वर्तमान में 7 एक्टिव केस होने से किसी प्रकार की छूट नहीं रहेगी। समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जो दुकानदार बिना मास्क के दुकान संचालित करेंगे एवम् ग्राहकों की भीड़ लगाएंगे उनकी दुकान सील कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।, किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

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One Comment

  1. अनलॉक से आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन जनता को शासन के द्वारा सुझाये गए कोविड बचाव उपाय करना नितांत आवश्यक हैं,वरना महामारी फैलने में देर नहीं लगती।

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