MP School : नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु की निर्धारित

अब इस उम्र से पहले नहीं मिलेगा दाखिला
ब्यूरो चीफ : संजय द्विवेदी
भोपाल । स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन की ओर से पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश को लेकर संशोधित आयु सीमा की घोषणा अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक क्रमांक 394/1565586/ 2023/20-2, भोपाल दिनांक 28/02/2024 जारी किया गया है।
पत्र में उल्लेख है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अ.शा.पत्र क. 22-7 /2021.EE. 19/IS.13 दिनांक 09.2.2023 के परिपालन में विभागीय आदेश कमांक/370/1565586/2023/20-2, दिनांक 20.2.2024 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आयु सीमा निधारित की गई थी।
इसके अनुसार अब कोई भी स्कूल या अविभावक 3 साल से पहले नर्सरी 4 साल से पहले केजी 1 5 वर्ष से पहले केजी 2 और 6 वर्ष से पहले कक्षा 1 में बच्चे को एडमिशन नहीं दिलवा पाएंगे।
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा मे प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में आदेश हुआ जारी। अब कोई भी अविभावक अपने बच्चों को निर्धारित आयु से पहले नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिला सकेगा। अभी तक देखा जाता था कि अविभावक 2 से 2.5 वर्ष के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं। इस आदेश से आप ऐसा करना संभव नहीं होगा।
इस आयु से पहले इन कक्षाओं में नहीं मिलेगा प्रवेश
पहले से निर्धारित आयु में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार अब नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में इस आयु से पहले प्रवेश नहीं मिल सकेगा। नर्सरी- न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह KG 1- न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह KG 2- न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह कक्षा 1- न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह
कम उम्र में दाखिला दिलाने पर अविभावकों पर हो सकती है कार्यवाही
अगर कोई अविभावक तय समय से पहले अपने बच्चे को दाखिला दिलाता है तो ऐसी स्थिति में उन पर कार्यवाही की जा सकती है। इसके साथ ही जो स्कूल निर्धारित उम्र से पहले बच्चों को प्रवेश देगा उन्हें भी कानूनी कार्यवाही से निपटना होगा। इसलिए अविभावक और स्कूल दोनों ही इस आदेश का पालन करें जिससे वे किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकें।
