मध्य प्रदेशविधिक सेवा

13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत, 4 खंडपीठ बनी

बिजली, नगरपालिका के 4478 प्रकरण में 10 करोड़ से ऊपर की वसूली के प्रकरण
ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । तहसील विधिक सेवा समिति बेगमगंज द्वारा न्यायालय परिसर बेगमगंज में शनिवार 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
बिजली विभाग बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, देवनगर के 9 करोड़ 31 लाख 3872 रूपर की बकाया राशि के लिए प्रीलिटिगेशन के 3200 एवं लिटिगेशन के 182 कुल 3930 प्रकरण रखे गए हैं जबकि नगर पालिका के संपत्तिकर के 428 एवं जलकर के 120 कुल 548 प्रकरणों में आपसी समझौता करने के लिए रखा गया है।
प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश सविता ओगले ने बताया कि बेगमगंज के लिए गठित चार खंडपीठों में खंडपीठ 8 में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सविता ओगले, खंडपीठ 9 में द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी, खंडपीठ 10 में न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अन्ना ग्लोरी एवं खंडपीठ 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्वेता चौहान रहेंगी।
चारों न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्लेम प्रकरण, भरण पोषण, घरेलू हिंसा, पारिवारिक मामले, अपराधिक सिविल राजीनामा योग्य अपील, श्रम, विद्युत प्रकरण एवं समस्त दीवानी मामले रखे गए हैं।
वहीं बिजली विभाग के बकाया बिलों एवं नगर पालिका के संपत्तिकर, जलकर के वसूली प्रकरण एवं समस्त बैंकों के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा।
उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है। अपने -अपने पक्षकारों के आपसी राजीनामे योग्य प्रकरणों में आपसी सहमति से समझौता कराएं, राजीनामे से दोनों पक्षों की जीत होती है और पीढ़ियों तक गिले -शिकवे दूर होकर सभी पक्ष अच्छे से रहते हैं।

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