मध्य प्रदेश

चैक बाऊंस के केस में हुई सजा

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी महोदय दमोह के न्यायालय ने दिनांक 19 नवम्बर 2024 को 3,48,000 रूपये का चैक बाऊंस के केस में 5 लाख रूपये से ज्यादा का अर्थदण्ड एवं उक्त राशि न देने की दशा में 3 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा। केस जीतने वाले अधिवक्ता शेख जहूर बाबा वकील ने परिवादी नीरज पांडे की तरफ से केस लड़ा था।

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