बाजार गई नाबालिग को बहला- फुसलाकर ले जाने वाले दुष्कर्म के आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास
ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । घर से बाजार सब्जी लेने गई किशोरी को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने और उसकी मर्जी के विरुद्ध दुष्कर्म करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी द्वारा आरोपी सचेंद्र नागौरिया आयु 26 वर्ष निवासी गडर थाना बण्डा जिला सागर को धारा 366 ए भादवि में 5 वर्ष एवं दो हजार रुपए अर्थदंड, धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष एवं तीन हजार रुपए अर्थदंड एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एल)/6 में 20 वर्ष एवं तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर द्वारा की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सिलवानी वर्ष 2020, विशेष सत्र प्रकरण में फरियादिया के भाई द्वारा थाना सिलवानी जाकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम छ: बजे उसकी नाबालिग बहिन सब्जी लेने को कहकर बाजार गई थी जो वापिस घर नहीं पहुंची है जिसे फरियादी द्वारा आसपास व रिशतेदारों के यहां भी तलाश किया गया परंतु उसकी बहिन नहीं मिल रही है। उसके घर आरोपी सचेंद्र उर्फ सचिन नागोरिया (राजपूत) का आना जाना है उसे संदेह है कि उसकी बहिन को आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाया गया है। फरियादी द्वारा लेख बद्ध रिपोर्ट, अपर्हता का हुलिया व निशादेही के आधार पर पुलिस द्वारा नाबालिग अपर्हता की तलाश की गई करीब एक माह बाद पुलिस द्वारा किशोरी को दस्तयाब कर लिया गया।
जिसने पुलिस को दिए गए बयान में आरोपी सचेंद्र द्वारा उसे बहला फुसलाकर जबरन उसके साथ बलात्संग किए जाने संबंधी कथन पुलिस के समक्ष दिए। जिसके आधार पर आरोपी सचेंद्र उर्फ सचिन राजपूत उम्र 23 वर्ष ग्राम गडर बंडा जिला सागर के विरूद्ध भादवि की विभिन्न धाराओं सहित 5 (एल)/6 पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर आज दिनांक को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सचिन द्विवेदी के न्यायालय द्वारा आरोपी सचेंद्र नागोरिया उम्र 23 वर्ष ग्राम गडर बंडा जिला सागर को उक्त सजा से दंडित कर जेल भेजा गया आरोपी पूर्व से जमानत पर था।