पशुओं के सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये संपूर्ण टोल फ्री नंबर जारी

ब्यूरो चीफ: भगवत सिंह लोधी
दमोह । जिले की सीमांतर्गत आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश किया पारित आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 पशुक्रूरता अधिनियम 1960 एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी कार्यवाही सड़कों पर मृत मिले गौवंश/मवेशियों की सूचना दूरभाष क्रमांक 07812- 350300 आपातकालीन नम्बर 1099 एवं टोल फ्री नंबर 1962 पर दी जा सकेगी राजमार्गो/सड़कों से विस्थापन हेतु 158 ग्रामों को चिन्हित कर निराश्रित गौवंश को गौशाला में भेजने, अधिक गौवंश होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा बाड़ा बनाकर रखने एवं हांका दल बनाकर गौवंश को सड़क से हटाने की कार्यवाही हेतु शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत को पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त व्यवस्था के बाद भी वर्षाकाल में कुछ पशुपालकों द्वारा गौवंश या अन्य मवेशियों को निराश्रित छोड़ दिया जाता है, जिससे वह सड़क पर विचरण करते है, इस कारण से पशुओं की सड़क पर मौत हो जाती है।



