मध्य प्रदेश

तीसरी संतान होने पर शिक्षक पर गिरी गाज, नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी

रिपोर्टर : मनीष यादव
टीकमगढ़ । लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश, प्राथमिक शिक्षक उदल लोधी के विरुद्ध कार्यवाही शिक्षक को राजनीतिक संरक्षण तीसरी संतान की जानकारी छिपाई, शिक्षक की नियुक्ति खारिज विधानसभा में गूंजा मुद्दा, कई सरकारी शिक्षक एवं सरकारी नौकरी करने वाले अभ्यर्थी परिवार नियोजन का पालन नहीं कर रहे नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, शिक्षक पर गिरी गाज
हम दो हमारे दो परिवार नियोजन के लिए शासन के आदेश को भले ही आमजन इसका पालन नहीं कर पा रहे हो पर सरकारी नौकरी करने वालों को परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत दो संतान के नियम का पालन करना आवश्यक है ऐसा न करने पर नियुक्ति निरस्त होने तक की कार्रवाई की जाती है ऐसा ही एक नया मामला टीकमगढ़ शिक्षा विभाग से सामने आया है तीन संतान होने पर प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचनालय मध्य प्रदेश के संचालक केके द्विवेदी ने जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को पत्र जारी किया है जिसमें उदल प्रसाद लोधी प्राथमिक शिक्षक की दो से अधिक संतान का जन्म 26 जनवरी 2021 को या उसके बाद होने के कारण नियुक्ति निरस्त किए जाने का उल्लेख किया गया संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ की संध्या पत्र के आदेश के मांग विशेष सेल प्रकोष्ठ नियुक्ति 2018 दिनांक 3.10.2018 का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी का उल्लेख किया गया आयुक्त द्वारा अनुमोदित आदेश के बारे में जानकारी दी जिसमें बताया गया आदेश क्रमांक है 1022850 द्वारा उदल प्रसाद लोधी सहायक अध्यापक को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था संबंध में विधानसभा बजट सत्र में शीर्षक शिक्षक नियुक्ति की जन संबंध में उत्तरित तरह के प्रश्न क्रमांक 1198 दिनांक 19 फरवरी 2024 के अनुरूप में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा की गई जांच में नवीन संपर्क में नियुक्ति भर्ती नियम 2018 के नियम 9 निहातएं की कंडिका का (5) के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी इसकी दो से अधिक जीवित संतान हो यदि जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो तो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए बात नहीं होगा उक्त निर्देशों तथा नियमों के संदर्भ में उदल प्रसाद लोधी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पत्र नहीं है।

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