किसानों से वसूलना है 16 करोड़ : समर्थन गेहूं तुलवाते ही कटी लोन राशि, बैंक में ओवरड्यू बताकर 14 फीसदी ब्याज की वसूली
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन l जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से खरीफ फसल के लिए शासन की योजना अनुसार जीरो प्रतिशत खाद बीज और नगद राशि लेने वाले वे किसान परेशान है,जिनकी ब्याज और लोन की राशि समर्थन केंद्र पर गेहूं तुलवाने के बाद कट भी गई है। लेकिन शासन ने यह राशि बैंक को लेट उपलब्ध कराई है, ऐसी स्थिति में जिले के 10 हजार से ज्यादा किसान ओवर ड्यू होने के साथ डिफाल्टर की श्रेणी में आ गए।
अब उन्हें 14 फीसदी पैनाल्टी के साथ ब्याज की राशि बैंक में चुकाना पड़ रही है,। तब कहीं जाकर दूसरे सीजन के लिए उन्हें केसीसी की पलटी व खाद, बीज मिल पाएगा । किसानों का कहना है कि शासन की गलती का खमियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यदि वे पैनाल्टी की राशि नहीं चुकाएंगे तो उन्हें केसीसी पर लोन व खाद बीज मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण मजबूरी में उन्हें पेनल्टी की राशि जमा करना पड़ रही है ।
आदेश जारी 15 अप्रैल से पहले तुलाई वाले दायरे में नहीं…..
किसानों से वसूलना है 16 करोड़
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा खरीफ फसल के दौरान जिले के करीब 12 हजार से अधिक किसानों को केसीसी पर नगद लोन उपलब्ध कराने के साथ ही खाद और बीज भी दिया गया है । 20 एकड़ के किसान को जीरो प्रतिशत पर 1.50 लाख रुपए नगद राशि के साथ ही 40 बोरी डीएपी व 40 बोरी यूरिया मिल जाता है ।
मगर किसानों को एक तय तारीख को लोन की राशि के साथ ही सभी प्रकार के शेष राशि का भुगतान बैंक को करना अनिवार्य है। बैंक को खरीफ सीजन वाले 12 हजार किसानों से 16 करोड़ से अधिक की राशि वसूलना है ।
राशि कटने के बाद भी माना डिफाल्टर….
मेहगांव के किसान सुरेंद्र बघेल ने बताया कि 7 अप्रैल को उनका गेहूं सोसायटी पर तुल चुका है। 8 अप्रैल को एंट्री होने के साथ ही बैंक की लोन राशि भी कट गई है। लेकिन शासन ने बैंक को चार दिन पहले राशि भेजी है।लेकिन बैंक ने उसे डिफाल्टर मानकर उससे 7764 रुपए ओवर ड्यू की राशि जमा करवा ली है । इसी तरह किसान अरविंद बघेल सहित 10 हजार से ज्यादा किसानों को ओवर ड्यू की राशि मजबूरी में जमा करना पड़ रही है।
इस संबंध में एनयू सिद्दीकी सीईओ जिला सहकारी केंद्रीय बैक रायसेन का कहना है कि जिन किसानों ने यह राशि समय पर जमा नहीं की है, उन्हें 14 फीसदी ब्याज के साथ राशि जमा करने का निर्देश था, शनिवार शाम को नया आदेश जारी हुआ है। जिसमें 15 अप्रैल तक तुलाई करा ली है। उन किसानों को 14 प्रतिशत ओवर डयू नहीं माना जाएगा।