मध्य प्रदेश

मांस अंडा आदि विक्रय एवं कोलाहल अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
हटा, दमोह । मध्यप्रदेश शासन के निर्देशन में पुलिस थाना परिसर हटा विकास खंड हटा स्तर में एक बैठक का आयोजन किया गया.जिसमे प्रदेश के नये मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार मंदिर मस्जिद एवं डीजे पर बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निर्धारित माप दडों के अनुसार चलाने एवं क्षेत्र में जगह जगह संचालित माँस अंडा मछली मटन आदि के विक्रय की दुकानों को बंद कर अन्यत्र एकांत स्थान में खोले जाने आदि विषय पर दिशा निर्देश दिए गए. बैठक में सभी को हटा टीआई मनीष मिश्रा ने बैठक के आयोजन के बारे में अवगत कराया गया. तदुपरांत एसडीएम रीता डेहरिया द्वारा एसडीओपी नीतेश पटेल, सीईओ बीएस यादव, नपा अध्यक्ष राजेंद्र खरे, गैसाबाद थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान, मड़ियादो थाना प्रभारी ब्रजेश पांडेय, रजपुरा थाना प्रभारी राजीव पुरोहित, कुम्हारी थाना प्रभारी रोहित द्विवेदी सहित व्यवसायियों एवं धर्म गुरुओं और डीजे संचालकों की मौजूदगी में सभी को नियमो के बारे में विस्तार से बताया गया. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि यंत्रों में निर्धारित नगरीय एवं आवासीय क्षेत्र में अलग अलग लिमिटेशन के बारे में बताया गया और कहा गया। रामगोपाल जी महंत ने बताया कि हम तो पूर्व से ही उपयोग नही करते है क्योंकि हमारे मंदिर के पास स्कूल है और बच्चों की सुविधा को देखते हुए हमने अपने स्पीकर बन्द करके रखे हुए है. यासीन खान ने बताया कि हमारे जो प्रोग्राम होते है, हम उनकी अनुमति लेते है एवं मस्जिद में जो स्पीकर लगे है, हम कम वॉल्यूम में चलाएंगे और नियमो का पालन करेंगे. एसडीएम ने बताया कि डीजे की ध्वनि से कान तक फूट जाते है इसलिए यह नियम सभी लोगो के लिए अनुकूल है, नियमो के पालन में निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक पाया जाता है तो बनाये गए उड़नदस्ता के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी. एसडीओपी नीतेश पटेल ने बताया कि ध्वनि डेसिबल नापने के लिए शासन द्वारा इंसटुयुमेंट उपलब्ध कराए जा रहे है.शिक्षक विनय दुबे ने कहा कि इस निर्णय में सभी को सहयोग करना चाहिए और में मंदिर ट्रस्ट की ओर से साफ जाहिर करता हूं कि हम लोग नियमो का पालन करेंगे. एसडीएम ने बताया कि धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी तक मांस अण्डा आदि का विक्रय नही होगा, वहीं इन दुकानों हेतु नगरीय निकाय एवं फूड विभाग से लायसेंस लेना होगा. जिसमे निकाय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही इन दुकानों का संचालन हो सकेगा। नपा सीएमओ ने बताया कि हमारे नगर में एक ही जगह निश्चित है, नगर पालिका के पीछे पूर्व में दुकानें दी गई थी और लाटरी के माध्यम से दुकान लगाने जगह आवंटित की गई थी, यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी एवं निर्धारित जगह में कोई समस्या आ रही है तो उक्त स्थान पर निरीक्षण कर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा. दुकानदारों ने उक्त स्थान बारे में आपत्ति जताई लेकिन हटा टीआई मनीष मिश्रा ने बताया कि जो निर्देश दिए गए है,उनका पालन करना पड़ेगा अगर कोई समस्या होती है तो लिखित में शिकायत करें ताकि उनका निराकरण किया जा सके. एसडीएम ने कहा कि आप लोगो की अलग से बैठक की जाए, लायसेंस बनवाये और अगर नही है तो कार्यवाही की जाएगी, इधर उधर दुकानें नही चलेगी. खेत तालाबो आदि जगहों में खुले पड़े बोर कुआ आदि के बारे में चर्चा की गई, जिसमे बोरबेल वालो को बुलाया गया लेकिन बैठक में बोर वेल मशीनों का संचालन करने वाले बैठक में नदारद रहे.पंरतु बैठक में उपस्थित सभी से अपील की गई कि सबको बताए कि बोर कुआ आदि का प्रबंधन करे और उन्हें ढंक कर रखे. इस दौरान बड़ी संख्या में धर्म गुरु, डीजे संचालक, अंडा मांस विक्रय आदि के संचालकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही।

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