मॉ स्वसहायता समूह की अध्यक्ष, प्रभारी को उपार्जन कार्य से किया गया पृथक

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान l कलेक्टर अवि प्रसाद ने अवैधानिक रूप से बिना दस्तावेज के जिला सतना (मैहर) से लगभग 133.60 क्विं. धान मंगानें तथा जिला कटनी के किसानों के पंजीयन में प्रविष्टि कराकर अवैधानिक तरीके से अनुचित लाभ प्राप्त करने पर माँ स्व सहायता समूह कैलवाराखुर्द की अध्यक्ष, प्रभारी व वाहन चालक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानें पर मॉ स्वसहायता समूह की अध्यक्ष एवं प्रभारी को उपार्जन कार्य से पृथक करने के आदेश जारी किये है।
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र दिनांक 11 नवंबर 2022 के परिपालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 25 नवंबर 2022 के द्वारा कटनी तहसील अंतर्गत माँ स्व सहायता समूह कैलवाराखुर्द (1042005) को ब्.ब् वेयरहाउस गोदाम परिसर पहरुआ में समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु आदेशित किया गया था।
समूह की अध्यक्ष माधुरी पाठक एवं प्रभारी रजनी पटेल के द्वारा सांठगांठ कर अवैधानिक रूप से बिना दस्तावेज के जिला सतना (मैहर) से ट्रक क्रं. डच् 42 ळ 1787 में लगभग 133.60 क्विं. धान मंगाई गई थी। समूह के द्वारा मंगाई गई धान को जिला कटनी के किसानों के पंजीयन में प्रविष्टि कराकर अवैधानिक तरीके से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना पाये पर धान मय वाहन जप्त किया जाकर अध्यक्ष माधुरी पाठक, प्रभारी रजनी पटेल एवं वाहन चालक कामता प्रसाद साकेत के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अतः अध्यक्ष माधुरी पाठक, प्रभारी रजनी पटेल को उपार्जन कार्य से पृथक किया जाता है।
कलेक्टर अवि प्रसाद ने कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये जिला उपार्जन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार माँ स्व सहायता समूह कैलवाराखुर्द (1042005) में जिन कृषकों के पूर्व से स्लॉट बुक हैं, उनकी वैधता की समाप्ति तक समूह के अन्य सदस्यों के माध्यम से उपार्जन का कार्य दायित्वाधीन नोडल अधिकारी एवं क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की उपस्थिति में कराये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। उपार्जन केन्द्र में कोई भी नवीन स्लॉट की बुकिंग नहीं की जाये।