मध्य प्रदेश

CEO पर लगा जुर्माना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना निर्धारित समय पर प्रकरण का निराकरण नहीं करने का मामला

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया

उमरियापान । लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद कुमार पाण्डेय द्वारा विवाह सहायता योजना के तहत लाभ प्रदान करने का आवेदन समय-सीमा मे निराकृत नहीं करने पर कलेक्टर अवि प्रसाद ने 500 रूपये का जुर्माना लगाया है।
यह है प्रकरण
आवेदिका उषा गर्ग निवासी ग्राम ईमलिया जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा ने विवाह सहायता योजना का लाभ पाने के लिए 15 फरवरी 2022 को लोक सेवा केन्द्र में आवेदन पंजीकृत किया था । नियमों के तहत 10 मार्च 2022 तक इसका निराकरण किया जाना था। लेकिन इनके आवेदन की हार्ड कापी प्राप्त नहीं होने के आधार पर आवेदन निरस्त कर दिया गया। इस पर कलेक्टर अवि प्रसाद ने बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदाय करने मे असफल रहने पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद कुमार पाण्डेय पर एक मुश्त राशि 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की है।

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