मध्य प्रदेश

अठारह वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक युवा का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो- राजेश कौल

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौल ने की मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन ।
रायसेन जिले में चलाए जा रहे मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मकसूद अहमदखान , राजनैतिक दलों के पदाधिकारी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौल ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि राजनैतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त किए जाते हैं, जिनका मतदाताओं से सीधा सम्पर्क होता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए इनकी सक्रियता भी जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि बीएलए अपने मतदान केन्द्र क्षेत्र में सभी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं ।उनकी मतदाताओं से सतत् सम्पर्क भी होता है। मतदाता सूची की शुद्धता के लिए जरूरी है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। साथ ही ऐसे नाम भी मतदाता सूची में ना जुड़े हो जिनकी मृत्यु हो गई है या वह कहीं ओर रहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के तहत बीएलओ द्वारा अपने मतदान केन्द्र पर बैठकर आवेदन लिए जा रहे हैं तथा घर-घर दस्तक भी दी जा रही है।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौल ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, हटाने या संशोधन कराने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। अब मतदाता घर बैठे ही स्वयं वोटर हेल्प लाईन एप या वेबसाईट पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, हटाने, संशोधन कराने सहित अन्य जानकारी के2 ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा वर्ष में चार तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें नवीन मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले भी युवा, मतदात सूची में नाम दर्ज कराने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। इन युवा मतदाताओं का नाम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही मतदाता सूची में जुड़ जाता है।

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