दादी ने प्रेमी संग देखा, पोती ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, दोनों को उम्रकैद

सिलवानी के गांधीनगर मोहल्ले में 2023 में हुए हत्याकांड में न्यायालय ने सुनाया फैसला
गैंती से सिर पर वार कर शव कुएं में फेंका था, छिपा दिए थे साक्ष्य
सिलवानी । सिलवानी नगर के वार्ड 7 गांधीनगर मोहल्ले में सितंबर 2023 के हत्याकांड में बेगमगंज अपर सत्र न्यायालय ने पोती और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी की अदालत ने निकिता कुशवाहा और रोहित ठाकुर पिता शैतान सिंह ठाकुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी। 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार 11 सितंबर 2023 की रात निकिता कुशवाहा अपने घर के कमरे में प्रेमी रोहित ठाकुर के साथ थी। इसी कमरे में उसकी दादी धविया बाई उर्फ धनिया बाई सो रही थीं। रात में दादी की नींद खुली तभी उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। दादी ने विरोध किया तो घटना सामने आने की आशंका से दोनों घबरा गए।
जांच के बाद दोनों को किया था गिरफ्तार
अभियोजन के मुताबिक निकिता कुशवाहा और रोहित ठाकुर ने दादी पर गैंती/कुदाली से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने हत्या का साक्ष्य छिपाने के लिए शव को पास के कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था।
प्रेमी जमानत पर था, फैसला आते ही हिरासत में लिया: मामले की सुनवाई के दौरान निकिता कुशवाहा जेल में बंद थी, जबकि रोहित ठाकुर जमानत पर बाहर था। अदालत ने दोनों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने रोहित ठाकुर को हिरासत में लिया और जेल वारंट तैयार कर जेल भेज दिया। निकिता कुशवाहा पहले से ही जेल में बंद है।
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