मध्य प्रदेश

जिले में पशु मेला, पशु हाट बाजारों पर लगाया गया प्रतिबंध

जिले में पशुओं का परिवहन तथा अन्य जिलों, राज्यों से पशुओं का आवागमन भी प्रतिबंधित
रिपोर्टर : संजय द्विवेदी
रायसेन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविंद दुबे द्वारा उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग रायसेन के प्रतिवेदन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जनसामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए रायसेन जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधित आदेश जारी किए गए हैं। जिनके तहत सम्पूर्ण रायसेन जिले में पशु मेला एवं पशु हाट बाजारों को प्रतिबंधित किया गया है तथा रायसेन जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं के परिवहन को भी प्रतिबंधित किया गया है।
इसी प्रकार अन्य जिलों, राज्यों से रायसेन जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।
शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में प्रदाय किए जाने वाले पशु इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
उल्लेखनीय है कि लम्पी स्किन डिसीज पशुओं की एक वायरल बीमारी है जो कि पॉक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है।
यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी एवं टिक्स आदि से एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलता है। यह संक्रमण गाय एवं भैंस में फैलता है, मुख्यतः गौवंश में ज्यादा फैलता है।

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