मध्य प्रदेश

नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए 18 जून तक लिए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र

नाम निर्देशन प्राप्ति के पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने जमा नहीं किया नामांकन
रायसेन ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 कार्यक्रम के तहत 11 जून से 18 जून को अपरान्ह 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं। जिले के सभी 11 नगरीय निकायों में नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के पहले दिन 11 जून को किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया गया है।  
रायसेन जिले में दो चरणों में नगरीय निकाय आम निर्वाचन संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण में दिनांक 6 जुलाई 2022 को नगर परिषद सिलवानी, नगर परिषद बाड़ी तथा नगर परिषद बरेली में मतदान संपन्न होगा। द्वितीय चरण में दिनांक 13 जुलाई 2022 को नगर पालिका परिषद रायसेन, नगर पालिका परिषद बेगमगंज, नगर पालिका परिषद मंडीदीप, नगर परिषद सांची, नगर परिषद गैरतगंज, नगर परिषद ओबेदुल्लागंज, नगर परिषद सुल्तानपुर तथा नगर परिषद उदयपुरा में मतदान संपन्न कराया जाएगा।
नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून 2022 को प्रातः 10 बजे से की जाएगी तथा अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून को दोपहर 03 बजे तक निर्धारित की गई है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 22 जून 2022 को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए मतदान 06 जुलाई को तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान 13 जुलाई को प्रातः 07 बजे से दोपहर 05  बजे तक संपन्न होगा। प्रथम चरण की मतगणना तथा चुनाव परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को की जाएगी तथा द्वितीय चरण की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 18 जुलाई को की जाएगी।
निक्षेप राशि
नगरीय निका निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। नगरपालिका परिषद् के पार्षद पद निर्वाचन के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।
नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं।

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