क्राइममध्य प्रदेश

पहरूआ उचित मूल्य दुकान में 5.32 लाख के खाद्यान्न की हेराफेरी, विक्रेता पर FIR

बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद भी हितग्राहियों को नहीं मिला राशन, जांच में स्टॉक का बड़ा अंतर उजागर

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान।  ढीमरखेड़ा तहसील की शासकीय उचित मूल्य दुकान पहरूआ में करीब 5 लाख 32 हजार 433 रुपये मूल्य के खाद्यान्न की हेराफेरी के मामले में राशन दुकान विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है ।  कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर ढीमरखेड़ा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन द्वारा थाना ढीमरखेड़ा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया।
*जांच में मिला स्टॉक का बड़ा अंतर*
ग्राम पंचायत पहरूआ की सरपंच शारदा महोबिया की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश से 18 जुलाई को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन ने सरपंच की मौजूदगी में दुकान की जांच की ।  दुकान का संचालन सेवा सहकारी समिति खमतरा द्वारा किया जाता है ।  जांच के दौरान समिति प्रबंधक कमल पाण्डेय मौजूद रहे, जबकि पूर्व सूचना के बावजूद विक्रेता मुकेश तिवारी उपस्थित नहीं हुए ।
*ई-पीडीएस पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न के मिलान में*
गेहूं 9,987 किलोग्राम कम, चावल 6,149 किलोग्राम कम, नमक 141 किलोग्राम कम और शक्कर 5 किलोग्राम पाया गय ।  जांच में कम पाए गए खाद्यान्न की कुल कीमत 5,32,433 निर्धारित की गई ।  दुकान पर निर्धारित स्टॉक सूची और भाव सूची भी प्रदर्शित नहीं मिली।
*बायोमेट्रिक कराया, फिर भी राशन नहीं दिया*
जांच के दौरान मौजूद हितग्राहियों भारती गौड़, साधना चौधरी, मदनलाल चौधरी, मुकेश चौधरी, उषा गोंड और प्यारी बाई गोंड के बयान दर्ज किए गए ।  हितग्राहियों ने बताया कि मई एवं जून 2026 के राशन वितरण के लिए पीओएस मशीन पर उनका बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया, लेकिन पात्रतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया ।
जांच में दुकान में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद हितग्राहियों को शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशन वितरित नहीं किए जाने की बात सामने आई ।
जांच में विक्रेता का कृत्य मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 की संबंधित धाराओं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय पाया गया ।
कलेक्टर के निर्देश के पालन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर मुकेश तिवारी पिता गंगाराम तिवारी, निवासी उमरियापान के विरुद्ध थाना ढीमरखेड़ा में धारा 318(4), 316(5) BNS तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

Related Articles

Back to top button