पांच अपराधियों पर की जिला बदर की कार्यवाही

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक योगेश घारू पिता सुदामा घारू निवासी बजरिया वार्ड नं.- 3 थाना कोतवाली दमोह, विजय कुमार पिता शिब्बू कोरी निवासी ग्राम खजरी थाना दमोह देहात, छोटू ऊर्फ कमलेश पिता रतन सिंह ठाकुर निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना दमोह देहात, राजाबाबू ऊर्फ उस्मान पिता अय्युब कुरैशी निवासी बजरिया वार्ड-8 नूरीनगर दमोह थाना कोतवाली एवं अनावेदक शम्मू ऊर्फ शम्मी पिता शरीफ कुरैशी निवासी बजरिया वार्ड नं.-7 थाना कोतवाली दमोह को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना, छतरपुर से आगामी 9 माह अर्थात 270 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है, तथा आदेशित किया है कि अनावेदक गण आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें। जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक गण संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देंगे तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।



