मध्य प्रदेश

वृद्ध गरीब आदिवासी की भूमि पर वन विभाग द्वारा क्वार्टर एवं बाउंड्री वॉल का निर्माण कर अतिक्रमण

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
झलौन । तहसील कार्यालय तेंदूखेड़ा के अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 19 खसरा नंबर 350 पर भूमि स्वामी रामचरण पिता रामदयाल गौड़ ग्राम झलौन की पैतृक भूमि रकवा 0.29 हेक्टर है जो झलौन बस स्टैंड चौराहे पर जबलपुर एवं दमोह सड़क मार्ग से लगी हुई है। भूमि स्वामी की सहमति से जबलपुर सड़क मार्ग की तरफ ‌ग्राम के कुछ लोगों ने अस्थाई टपरे बनाकर चाय-पान नाश्ता सेलून मनहारी आदि दुकानों का संचालन कर रोजी- रोटी चलाने लगे। कुछ वर्षो पूर्व वन विभाग के द्वारा पीछे के अंश भाग में ‌एक चौकी बंगला बना लिया था जिस पर भूमि स्वामी के पिता स्वर्गीय रामदयाल गौड़ के द्वारा मना करने पर वन विभाग द्वारा हटा लेने की बात कही गई थी लेकिन वन विभाग द्वारा चौकी निर्माण तो नहीं हटाया‌ अन्य क्वार्टरों का निर्माण करते रहे। वृद्ध एवं बेसहारा रोगों से पीड़ित जिसका एक पुत्र एवं पुत्रवधू वह भी 80% विकलांग है भूमि स्वामी गरीब रामचरण गौड़ अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु पटवारी तहसील कार्यालय लोक सेवा केंद्र ‌तेंदूखेड़ा के अनेक बार चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गया अभी गत माह दिनाक‌11 दिसंबर 2023‌ को अपनी जमीन का सीमांकन कराने लोक सेवा केंद्र तहसील तेंदूखेड़ा में पुनः आवेदन लगाया है ‌। वन विभाग द्वारा दुकानदारों को दे दिए नोटिस ‌दिनांक 20 दिसंबर 2023 को गेम परिक्षेत्र अधिकारी झापन द्वारा मुकेश पिता अशोक जैन, अशोक पिता रामदयाल जैन, अशोक पिता प्रकाश जैन, बद्री सेन, रामजी जोगी, सहित 12‌ दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। जिसमें लेख है कि पुराना रेंज कैंपस झलौन में लाइन क्वार्टर का निर्माण कार्य किया गया है जिसके चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाना है उक्त क्षेत्र वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में आता है । जहां से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाना है उक्त क्षेत्र में आप लोगों की दुकानें संचालित हैं। उक्त टाइगर रिजर्व क्षेत्र में खुली दुकानों को हटाने हेतु वनमंडल अधिकारी नौरादेही अभ्यारण वन मंडल सागर द्वारा दूरभाष पर संदेश द्वारा निर्देशित किया गया है। अतः आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप सभी तीन दिवस के अंदर उक्त टाइगर रिज़र्व क्षेत्र में खुली दुकानों को हटा लें यदि समय अवधि बीत जाने के पश्चात आप लोगों द्वारा दुकान नहीं हटाई गई तो पुलिस/वन स्टॉप के सहयोग से आप लोगों की दुकानें हटा दी जावेगी जिसके लिए आप लोग स्वयं व्यक्तिगत रूप से जवाबदार रहेंगे।रोजी रोटी से चिंतित उक्त सभी दुकानदार ग्राम पंचायत कार्यालय झलोन में पहुंच कर ‌सरपंच प्रतिनिधि ‌चक्रेश जैन एवं भूमि स्वामी रामचरण आदिवासी एवं ‌पंच अशोक जैन से नोटिस प्राप्त होने ‌के संबंध में सभी दुकानदारों ने अवगत कराया । सरपंच प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त सुझाव के अनुसार गेम परिक्षेत्र अधिकारी झापन को सभी नोटिस प्राप्तकर्तागण ने 23 दिसंबर 2023 को नोटिस के जवाब में लेख दिया कि पुराने रेंज का कोई कैंपस झलौन में नहीं है। हम लोग जिस भूमि एवं उसके सामने दुकानें रखे हुए हैं वह भूमि किसी प्रकार से वन विभाग अथवा अभ्यारण क्षेत्र की स्वत्य व आधिपत्य की भूमि नहीं है वह भूमि ग्राम झलौन के खसरा नंबर 350 रकवा 0.29 हेक्टर की भूमि है जिसे वर्तमान मालिक व काबिज रामचरण पिता रामदयाल आदिवासी निवासी ग्राम झलौन हैं। जिसके पीछे तरफ अंश भाग पर विभाग स्वयं अतिक्रमण कर भवनों का निर्माण किए हुए हैं एवं वर्तमान में पीछे अंशभाग की भूमि पर लाइन क्वार्टर हेतु अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है उक्त खसरा नंबर के सामने तेंदूखेड़ा रोड एवं पुरा बैरागढ़ रोड पर भूस्वामी ‌रामचरण आदिवासी की भूमि है। हम सभी दुकानदारों द्वारा अपनी अपनी दुकानों का संचालन रामचरण पिता रामदयाल आदिवासी जो कि उस भूमि का भूमि स्वामी हैं की सहमति से दुकान निर्माण कर उसमें दुकानदारी कर उससे होने वाली आय से अपने-अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। हम सभी नोटिसीगण आपसे निवेदन करते हैं कि उक्त संबंध में आप अपने उच्च अधिकारियों को हम लोगों के जवाब से अवगत कराते हुए हम लोगों को अतिक्रामक मानकर बेदखल करने के संबंध में प्रारंभ कार्यवाही को तत्काल नस्तीबद्ध करें आपके द्वारा नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर भूमि के संबंध में वास्तविक स्थिति की जानकारी होने के उपरांत भी भूमि के संबंध में भू अर्जन की वैधानिक कार्यवाही किए बगैर कार्यवाही अग्रेषित की जाती है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को होने वाले नुकसान के संबंध में हम सभी लोग वास्तविक भूमि स्वामी के साथ सक्षम न्यायालय में कार्रवाई करने बाध्य होंगे।
उल्लेखनीय है दिनांक 11 दिसंबर 2023 को भूमि स्वामी रामचरण आदिवासी के द्वारा अपनी भूमि का ‌सीमांकन कराने के लिए लोक सेवा केंद्र तहसील तेंदूखेड़ा में आवेदन पत्र जमा किया गया था लेकिन तहसील कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर दिनांक 25 दिसंबर 2023 को भूमि स्वामी रामचरण आदिवासी द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसका शिकायत क्रमांक 2541 9109 है फिर भी आज दिनांक तक तहसील कार्यालय तेंदूखेड़ा द्वारा भूमि सीमांकन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।
दिनांक 25 दिसंबर 2023 को पुलिस थाना प्रभारी तेजगढ़ को एक लिखित आवेदन आवेदक रामचरण आदिवासी ग्राम झलौन ने देकर अवगत कराया है कि वन अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा मेरी भूमि खसरा नंबर 350 रकवा 0.29 पर जबरजस्ती ‌क्वार्टरों का निर्माण व बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है और मेरे द्वारा निर्माण कार्य रोकने की कहे जाने पर यह कहा जा रहा है कि यह शासकीय निर्माण कार्य है इसमें बाधा डालने की कोशिश की तो पुलिस बुलाकर जेल भेज दिया जायेगा। आवेदक ने उक्त संबंध में कार्रवाई कर रोक लगाई जाए जिससे मुझे आदिवासी वर्ग के आवेदक के विरुद्ध अत्याचार बंद होकर मेरी भूमि बची रहे।

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