मध्य प्रदेश

जेल में बंद मिर्ची बाबा को अदालत से नही मिली राहत, पुनः 15 दिन में रहने का दिया आदेश

रिपोर्टर : तारकेश्वर शर्मा
भोपाल । रायसेन की एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में सेंट्रल जेल में बंद मिर्ची बाबा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को बाबा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान बताया गया कि आरोपित प्रभावशाली व्यक्ति है। जमानत मिलने पर वह साक्ष्‍यों को प्रभावित कर सकता है। पीडि़त महिला ने भी बाबा से जान का खतरा बताया है। तथ्‍यों पर गौर करने के बाद अदालत ने बाबा को जमानत का लाभ नहीं दिया। साथ ही वैराग्यानंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा को पुन: 15 दिन के लिए जेल में ही रखने का आदेश दिया। महिला थाना पुलिस ने रायसेन की एक महिला की शिकायत पर मिर्ची बाबा पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी मिर्ची बाबा को नौ अगस्त को ग्वालियर की एक होटल से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस ने मिर्ची बाबा के मिनाल रेसीडेंसी स्थित किराए के मकान से एक मोबाइल, लेपटाप और डीवीआर जब्त कर जांच के लिए भेजा था। लेकिन अब तक इन इलेक्‍ट्रानिक उपकरणों की जांच रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है।
उधर, पुलिस इस मामले में मिर्ची बाबा के भतीजे व चेले गोपाल और एक नौकरानी की तलाश में जुटी है। जिससे पुलिस को महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पूछताछ भी करना है। सोमवार को भारी बारिश के बीच महिला थाना पुलिस मिर्ची बाबा को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई थी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के कारण पुलिस ने आरोपित बाबा की भोपाल सेंट्रल जेल से ही वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेशी कराई थी। जहां पर जमानत के मामले में सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने बाबा को एक बार फिर 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि पीड़िता ने बोला है कि जमानत मिलने पर आरोपी बाबा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर पुलिस जांच को प्रभावित कर सकता है। बाबा के जेल से बाहर आने पर उसे जान का खतरा भी है।

मिर्ची बाबा को बलात्कार के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार, रायसेन की महिला ने दर्ज कराया मामला

Related Articles

Back to top button