क्राइम

गांजा के मामले में दो आरोपियों को सात सात साल का कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दमोह की अदालत ने एनडीपीएस प्रकरण क्र. 01/2019 में मंगलवार 14 मार्च को 2023 को आरोपी महेश विश्वकर्मा एवं देेवेन्द्र सिंह लोधी को धारा 20(बी) (ii)(बी) एनडीपीएस एक्ट में 7- 7 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 20000-20000 रूपये अर्थदंड एवं 2-2 वर्ष की अवधि का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार पांडे द्वारा की गई.।
उन्होंने बताया कि घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 15 दिसंबर 2018 को थाना पथरिया में पदस्थ उपनिरीक्षक संजू सैयाम द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 को दृष्टिगत रखते हुये संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चैंकिग के दौरान आरोपीगणों से एक बैंग से कुल 2 किलो 530 ग्राम मादक पदार्थ जप्त किया गया तथा जप्ती पत्रक तैयार कर पंचनामा कार्यवाही की जाकर अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी महेश विश्वकर्मा एवं देेवेन्द्र सिंह लोधी को धारा 20(बी) (ii)(बी) एनडीपीएस एक्ट में 07-07 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 20000- 20000 रूपये अर्थदंड एवं 02-02 वर्ष की अवधि का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया।

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