मध्य प्रदेश

9 सितम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

ब्यूरो चीफ शब्बीर अहमद
बेगमगंज । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 सितम्बर को न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किए गए प्री-लिटिगेशन न्यायालयों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा।
न्यायालय के सभागृह में 9 सितम्बर को प्रातः 10.30 बजे नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरके वर्मा द्वारा किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), राजस्व प्रकरण, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा।

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