पर्यावरणमध्य प्रदेश

न जागरुकता अभियान, न कार्रवाई, खुुलेआम बिक रही पॉलीथिन

सिलवानी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नया सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई व्यक्ति दुकान से पॉलीथिन लेकर चलता है तो उसका भी चालान कटेगा, लेकिन सिलवानी नगर में कहीं पर कार्रवाई तो दूर की बात है किसी दुकान पर निरीक्षण या फिर सिंगल यूूज पॉलीथिन के प्रतिबंध को लेकर जागरुकता से जुड़े हुए अभियान भी देखने को नहीं मिले हैं। यही कारण है कि बड़ी-बड़ी दुकानों से लेकर छोटे सब्जी विक्रेता तक खुलकर इस पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं। खास बात यह है कि अभी इन्हें यह पता ही नहीं है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथिन पर 40 माइक्रॉन नहीं, बल्कि 75 माइक्रॉन से पतली कैरी बैग पर भी रोक लगा दी गई है।
क्या है आदेश जो यहां बिल्कुुल बेअसर
एक जुलाई से ईयर ब्डस, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्माकोल की सजावट सामग्री, कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बे की पैकेजिंग में यूज होने वाली फिल्म, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर, 75 माइक्रॉन से पतली कैरीबैग पर भी रोक लगाई गई।

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