बुद्धिजीवियों को कानून का ज्ञान रखना नितांत आवश्यक : न्यायाधीश शिवहरे

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । वर्तमान परिवेश में सभी शासकीय कर्मचारियों एवं बुद्धिजीवियों को रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली आवश्यकताओं के अंतर्गत कानून की जानकारी होना नितांत आवश्यक है । यदि आप कानून की जानकारी रखेंगे तो कई विवादों से बच सकेंगे । जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट , पॉस्को एक्ट एवं आर्थिक अपराध संबंधी मामलों का ज्ञान होना चाहिए ताकि कानूनी दांवपेच से आपकी बचत हो सके।
उक्त उद्गार जनपद पंचायत के सभागार में आयोजित तहसील विधिक समिति द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के अंतर्गत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे ने व्यक्त करते हुए शिविर में मौजूद जनपद पंचायत के सचिवों, सहायक सचिवों तथा कर्मचारियों सहित सरपंच – उपसरपंचों को संबोधित करते हुए सचेत किया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके वाहन का बीमा सहित सभी कागज कंप्लीट हो और वह हेलमेट का उपयोग करें । चार पहिया वाहन में बेल्ट सहित अन्य रक्षात्मक सुविधाओं को भी ध्यान में रखें । इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचल में अपने से संबंधित लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करने के साथ पॉस्को एक्ट सहित अन्य जघन्य अपराधों के संबंध में भी जागरूक करें कि अपराध से बचने के लिए किस प्रकार वह सावधानीपूर्वक अपना जीवन यापन करें ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के साथ उनका मान-सम्मान भी बरकरार रहे ।
अपर सत्र न्यायाधीश शिवहरे ने सभी को सचेत किया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग ना करें । जिससे कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को या अन्य लोगों को असुविधा का सामना करना पड़े । धार्मिक आयोजन अथवा अन्य धार्मिक या सामाजिक कार्यों में बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के भी काम किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हल्ला गुल्ला करके सब को परेशान किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य कानूनी संबंधी जानकारी भी सभी से साझा की और अंत में सभी को कानून के अनुसार अपना जीवन यापन करने की सीख दी ।
अंत में आभार प्रदर्शन जनपद पंचायत के सीईओ आशीष जोशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर तहसील विधिक साक्षरता समिति की लिपिक योगिता देहरिया एवं भृत राकेश सेन भी मौजूद थे ।



