क्राइम

चैंक बाउंस के आरोपी को 6 माह का कारावास व 2,27,625 का जुर्माना

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह। न्यायिक दण्डाधिकारी शैफाली सिंह चैक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुये 6 माह का कारावास एवं 2,27,625 रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने दण्डादेश पारित किया अधिवक्ता मनीष चौबे द्वारा बताया कि मामला इस प्रकार है कि परिवादी रवि नामदेव पिता घनश्याम नामदेव आरोपी गोविन्द प्रसाद राठौर पिता तेजीलाल राठौर साकिन बजरिया वार्ड नं. 7 दमोह आपस में मित्र है, दोनो के मध्य मधुर संबंध थे इसी संबंध के आरोपी ने माह नबम्वर 2017 में 1,50,000 रूपये अंकन एक लाख पचास हजार रूपये व्यक्तिगत आवश्यकताओं को बताकर उधार मागे परिवादी ने संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता के समक्ष 1,50,000 रूपये उधार दिये कुछ दिन बाद परिवादी ने अपने रूपये आरोपी से मांगे तो उसने 1,50,000 रूपये का चेक परिवादी को दिया परिवादी ने जब बैंक में चैक लगाया तो बैंक में राशि नहीं होने से परिवादी को रूपये नहीं मिले और चैक बाउंस हो गया। परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद भी आरोपी ने रूपये नहीं दिये तो परिवादी ने आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में केस लगा दिया न्यायालय में दोनो पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी गोविन्द राठौर बल्द तेजीलाल राठौर को परिवादी रवि नामदेव के उधार लिये पैसे नहीं देने और खाते में पैसा नहीं होने के बाद भी चैक जारी करने का दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास व 2,27,625 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता मनीष चौबे ने की।

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