मध्य प्रदेश

महिला बाल विकास अधिकारियों द्वारा रोका गया बाल विवाह

मझौली के शंकरगढ़ कॉलोनी का मामला
रिपोर्टर : ओमप्रकाश साहू
मझोली । गुरुवार को मझौली बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले शंकरगढ़ कॉलोनी जो की हटोली ग्राम पंचायत में आती है वहां पर एक नामदेव परिवार के द्वारा नाबालिक बच्ची का विवाह संपन्न कराया जा रहा था जिसकी सूचना परियोजना अधिकारियों को मिली तत्काल अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन की मदद से नाबालिक लड़की के घर पहुंची जहां पर साक्षी नामदेव पिता गणेश नामदेव क़ा विवह संपन्न होने की पूर्व विवाह को रोक दिया गया और उसे नाबालिक लड़की के परिवार वालों को बाल विवाह अपराध नियम के तहत समझाईश दी गई जिसमें यह भी बताया गया कि यदि जबरन बाल विवाह किया जाता है तों 2 वर्ष सजा का प्रावधान और 1 लाख रुपए जुर्माना है इसके साथ ही उसमें आए बाराती और बैंड बाजा लाइट वालों के ऊपर भी कार्रवाई नियम अनुसार की जा सकती है। इन सभी बातों को मानते हुए नाबालिक लड़की के माता-पिता मान गए और विवाह को रोक दिया गया । परियोजना अधिकारियों की उपस्थिति में पंचनामा बनाया गया साक्षी वहां पर सभी उपस्थित लोगों के सामने विवाह को रोका गया।

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