कृषिमध्य प्रदेश

किसानों का समर्थन मूल्य व 30 चमक विहीन गेहूँ की खरीदी, अल्प बारिस से किसानो में चिंता, शासन ने दिये दिशा निर्देश

प्रदेश में हुई असामयिक बारिश से उपज पैदा वार प्रभावित होने के कारण किसानों से समर्थन मूल्य पर 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूँ खरीदने का निर्णय
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर ! जबलपुर जिले में किसानों की उपज पैदावार को लेकर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मीडिया को जानकारी देते हुये बताया कि आयुक्त सहकारिता पंजीयन सहकारी संस्थाए मध्यप्रदेश शासन के द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं सरंक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं । इस निर्देश पर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने उपार्जन व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों व उपार्जन केंद्र और भंडारण केंद्र के प्रभारियों को किसानों की उपज फसलों का 0 से 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूँ खरीदने के बारे में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है ।
कलेक्टर दीपक सक्‍सेना ने बताया कि किसानों से बारिश से प्रभावित हुई गेहूँ की फसल 125 रुपये बोनस राशि सहित पूर्ण समर्थन मूल्य पर खरीदी जायेगी । किसानों से खरीदे गये 30 प्रतिशत तक चमक विहीन गेहूं के बोरों पर जेड मार्का लगाकर पृथक से स्टेकिंग की जायेगी । इसके साथ ही उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से चमक विहीन गेहूँ की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी पोर्टल पर ही दर्ज की जायेगी तथा किसानवार चमक विहीन गेहूँ के प्रतिशत का रिकार्ड भी रखा जायेगा!
जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने उपार्जन व्‍यवस्‍था से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपार्जन केन्द्रों से एफएक्यू एवं चमक विहीन गेहूँ का पृथक-पृथक ट्रकों में परिवहन किया जाये तथा प्रत्येक ट्रक चालान पर चमक विहीन गेहूं का प्रतिशत अंकित किया जाये । किसी भी स्थिति में एक ट्रक में दोनों प्रकार के गेहूं का परिवहन नहीं कराने के निर्देश भी उन्होंने दिये हैं । कलेक्टर ने कहा कि उपार्जन एजेंसी के गोदाम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वह संग्रहण में चमक विहीन गेहूं की प्राप्ति होने पर किसानवार बोरों का परीक्षण करे एवं किसानवार चमक विहीन गेहूं के प्रतिशत का मैन्युअल एवं ऑनलाईन जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्रक में प्रविष्टि भी करे । उन्होंने निर्देश दिये कि उपार्जन संस्थाओं से प्राप्त चमक विहीन गेहूं के ट्रक चालानों में चमक विहीन का प्रतिशत नहीं होने पर अथवा भारत सरकार द्वारा चमक विहीन के स्वीकृत प्रतिशत से अधिक चमक विहीन गेहूँ पाए जाने पर ऐसे ट्रकों को भंडारण हेतु स्वीकार नहीं किया जाये तथा संबंधित उपार्जन केन्द्रों को उसे वापस कर दिया जाये। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भंडारण एजेंसियो के भंडारण केन्द्र प्रभारी को संग्रहण हेतु प्राप्त एफएक्यू एवं चमक विहीन गेहूं का उपार्जन संस्थावार पृथक स्टेक लगाने के तथा उपार्जित गेहूँ के स्टेक कार्ड में एफएक्यू अथवा चमकविहीन होने का पूर्ण विवरण अंकित करने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा कि ट्रक चालान में उल्लेखित चमक विहीन प्रतिशत को भी दर्ज कराया जाये!

Related Articles

Back to top button