मध्य प्रदेश

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करने वाले 38 औद्योगिक, शैक्षणिक एवं पेट्रोल पंप संचालकों को किया नोटिस जारी

कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर कार्यवाही
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
कटनी । कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले के 38 औद्योगिक, शैक्षणिक एवं पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा अग्निशमन उपकरणों के स्थापना कराते हुए सक्षम अधिकारी के समक्ष फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिवस के भीतर ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए है।
एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत पेट्रोल पंप एवं आतिशबाजी पटाखा दुकानों सहित राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत आने वाले भवनों में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है।
इन्हें मिला नोटिस – सक्षम अधिकारी के समक्ष फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करने वाले जिन 38 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें मेसर्स ट्रूग्रीन एग्रो बायोटेक तहसील ढीमरखेड़ा, मेसर्स श्रीनिवास पद्मावती कोल्ड स्टोरेज मझगवां तहसील कटनी, मेसर्स किड्स केयर पब्लिक स्कूल ग्राम पौड़ी तहसील कटनी, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्राम चाका, ग्रेस मिशन इंग्लिश मिडियम स्कूल उमरियापान तथा एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत स्थापित पेट्रोल पंप में मेसर्स के सी सेल्स एण्ड सर्विसेज पिपरोध, मेसर्स जे के स्टोन क्रेशर विजयराघवगढ, आदित्य प्रकाश अग्रवाल कन्हवारा, पारस फिलिंग स्टेशन चनहेटी, रामकिशोर बाजपेयी ग्राम द्वार, विपिन गर्ग ग्राम गुलवारा, मनोज डुमार मुरवारी ढीमरखेड़ा, प्रीति वर्मा ग्राम तेवरी, मेसर्स महालक्ष्मी मिनरल्स माइंस कैमोर, विवेक मिश्रा ग्राम कौड़िया, मधू गुप्ता बहोरीबंद, सुरेखा मौर्य ग्राम मझगवां, शुभांशु चौधरी उमरियापान, गौरव कुशवाहा जे के पेट्रोल्यूक्स, धमेंद्र सिंह प्रोपराईटर, कृष्णा फिलिंग स्टेशन ग्राम मझगवां कटनी, कपिल गुप्ता ग्राम खितौली, दिलीप राय देवगांव, कृष्ण मोटर्स प्रो. संजय चौदहा कटनी, श्रीमती साधना जैन स्लीमनाबाद, मयंक गर्ग मझगवां, रंजन ग्रोवर भैंसवाही, किरण सिंह ग्राम पौनिया, सखी बाई बडागांव रीठी, भगवान सिंह गौड़ ग्राम उबरा, आदित्य दुबे ग्राम दशरमन, अभय बगडिया ग्राम झिंझरी एवं आतिशबाजी दुकानों हेतु शहंशाह तहसील बरही, अभिनंदन शर्मा लमतरा, घनश्याम डोडानी, मे. साक्षी इंटरप्राइजेज जुहला, श्री मोह. एजाज बड़वानी, मोह. असलम बड़वारा शामिल है।
15 दिवस में करना होगा आवेदन – अग्निशमन दुर्घटनाओं से बचाव एवं सुरक्षा दृष्टिगत रखते हुए एवं मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के प्रावधानानुसार नोटिस के प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर सक्षम फायर इंजीनियर से फायर ऑडिट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विद्युत सुरक्षा संबंधी इलेक्ट्रिक आडिट रिपोर्ट तथा शपथ पत्र आदि संलग्न करते हुये ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ताकि स्थल का निरीक्षण कराकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने की कार्यवाही की जा सके।
होगी वैधानिक कार्यवाही –
निर्धारित समयावधि में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना नही होने एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करने की दशा में जुर्माना अधिरोपित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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