मध्य प्रदेश

आरोपी कान्हा आदिवासी को 3 साल की सुनाई सजा कोर्ट निर्णय: मामला मारपीट का आरोपी को गवाहों के सबूत बयानों के आधार पर मिली सजा

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन।
जिला सत्र एवं न्यायाधीश ओंकार नाथ ने एक मारपीट के प्रकरण में आरोपी कान्हा आदिवासी पिता गनेश राम आदिवासी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम आमखेड़ा को 3 साल की सजा एवं ₹1500 अर्थदंड से दंडित किया है एवं सह आरोपी गण कालीचरण आदिवासी, गुड्डा आदिवासी, शंकर आदिवासी, को
500-,500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक ओम प्रकाश सोनी ने की।
अभियोजन अनुसार फरियादी सुनील आदिवासी ने थाना सांची में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें दिनांक 26/2/20 को शाम 6बजे करीब ग्राम आमखेड़ा कॉलोनी में नीम के चबूतरे के पास घूम रहा था। तभी गांव का कान्हा आदिवासी मुझे देखकर मां बहन की गंदी- गंदी गाली देने लगा। तब मैंने गाली देने से मना किया तो वह मुझसे झूमा झटकी पर उतारू हो गया। उसने मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली को मुंह के दांत से काट लिया। बीच बचाव करने पर मेरी मां लक्ष्मीबाई आई तो उसे भी कालीचरण व गुड्डा और शंकर लाल ने हाथ मुक्को से मारपीट किया। जिससे उसे भी दाहिने हाथ के पंजे में चोट आई । तीनों हमलावरों ने बाल पकड़कर नीचे पटक दिया । आरोपी एकजुट होकर बोले कि आज के बाद इधर आए तो जान से खत्म कर देंगे। बीच-बचाव नब्बू आदिवासी मुन्ना आदिवासी ने किया था। पुलिस थाना सांची ने अपराध क्रमांक 46/2020 अंतर्गत भादवि की धारा 326 ,323 ,294, 506, 34 आईपीसी अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गण को गिरफ्तार कर फरियादी गण का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय मैं प्रस्तुत गवाहों की साक्ष्य और सबूतों के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश ओंकार नाथ ने निर्णय पारित कर आरोपी कान्हा आदिवासी को 326, 323 आईपीसी की धाराओं में दोषी पाते हुए 3 साल की सजा एवं 1500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है एवं सह आरोपी गण कालीचरण, गुड्डा, शंकर आदिवासी को 323 34 आईपीसी धाराओं में ₹500 -,₹500 अर्थदंड से दंडित किया है।उक्त अपराध की विवेचना कर एसआई अमरसिंह निगम ने माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

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