मध्य प्रदेश

एक लाख 17 हजार 418 परिवारों से प्राप्त आवेदनों को ही पोर्टल पर चढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी

अस्थाई पात्रता पर्ची के आवेदनों पर कार्यवाही की तिथि 5 जून तक बढ़ाई गयी।

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन।

रायसेन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अस्थाई पात्रता पर्ची के लिए 31 मई 2021 तक प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की तिथि 5 जून तक बढ़ा दी गई है। इस अवधि में नए आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। निर्धारित अवधि 31 मई तक प्रदेश में प्राप्त आवेदनों में से एक लाख 17 हजार 418 परिवारों से प्राप्त आवेदनों को ही पोर्टल पर चढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ तथा सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर भार्गव ने सभी संबंधित अधिकारियों को जिले में लंबित 1556 परिवारों के आवेदन सह घोषणा पत्र की पोर्टल पर प्रविष्टि एवं सत्यापन की कार्यवाही 05 जून तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में नवीन आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। कलेक्टर भार्गव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान गरीबों को पांच माह का निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। इनमें ऐसे हितग्राही जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने के कारण वे निःशुल्क राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अस्थाई पात्रता पर्ची के माध्यम से 5 माह का राशन वितरित किया जाना है।
उन्होंने बताया कि अस्थाई पात्रता पर्ची प्राप्त करने वालों को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी देना होता है कि उनके पास अस्थाई पात्रता पर्ची के लिए वांछित प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। उसके पश्चात उन्हें स्थाई पर्ची जारी की जा सकेगी। इन शेष हितग्राहियों के आवेदन पोर्टल पर नहीं चढ़ाए जाने के कारण उन्हें निःशुल्क राशन प्रदान नहीं किया जा सका था। इन शेष आवेदनों पर कार्यवाही के लिए विभाग द्वारा अंतिम तिथि 5 जून तक बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल मई-जून 3 माह का राशन प्रत्येक हितग्राही को निःशुल्क दिया जाता है एवं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 माह का राशन 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह की दर से निःशुल्क दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 5 माह का राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है।

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