मध्य प्रदेश

आरटीआई : कोरोना से बेसहारा बच्चों को प्राथमिकता, स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू,

6 जुलाई को लॉटरी ड्रा सिस्टम से ओपन होगी प्रक्रिया

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन।

रायसेन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को आरक्षित की गई 25 प्रतिशत सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।ऑनलाइन आवेदन की आखरी तारीख 30 जून निर्धारित की गई है। 6 जुलाई को आवेदनों को लाटरी सिस्टम से चयन किया जाएगा। राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार जिला शिक्षा केन्द्र के डीपीसी सी.बी. तिवारी ने बताया कि इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड 19 माता पिता या अविभावक की कोरोना से मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबन्ध में आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पात्रता अनुसार प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिएआवेदनों का चयन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से 6 जुलाई को किया जाएगा।
आवेदन 30 जून तक हो सकेंगे जमा
आरटीई के तहत गरीब परिवारों के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन 30 जून तक जमा कराए जाएंगे। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इस अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केंद्रों के स्कूलों अधिकृत सत्यापन कर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आरटीई के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश के लिए जिस कैटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से निजी स्कूलों में प्रवेश चाहा है। उस कैटेगरी और निवास का प्रमाण पत्र सत्यापन संबंधित मूल प्रमाण पत्रों से किया जाएगा।
मोबाइल फोन पर आएगा दाखिले का मैसेज
अभ्यर्थियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए बीआरसीसी कार्यालय में सम्पर्क कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी।डीपीसी तिवारी के अनुसार आवंटन की निजी स्कूलों में चस्पा की जाएगी।

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