मध्य प्रदेश

जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों पर ग्राहकों को प्रदान किया जा रहा है मदिरा खरीदी का बिल

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन।
रायसेन। प्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से एक सितम्बर 2021 से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का केश मेमों (बिल) प्रदाय किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर उमाशंकर भार्गव तथा प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी दीपम रायचुरा द्वारा रायसेन जिले की भी समस्त देशी एवं विदेशी शराब की दुकानों से मदिरा विक्रय के लिए ग्राहकों को बिल प्रदाय करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी रायचुरा द्वारा जिले के मैदानी आबकारी अमले को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्र की मदिरा दुकानों का सतत् निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक ग्राहक को मदिरा दुकानों से मदिरा की खरीद पर अनिवार्य रूप से बिल उपलब्ध करवाया जा रहा है। ताकि इससे एक ओर जहां ग्राहकों को विभाग द्वारा प्रमाणित मदिरा की उपलब्धता रहेगी तो वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा निर्धारित दरों पर मदिरा की बिक्री होगी। लायसेंसी तथा विक्रयकर्ताओं द्वारा शराब की ओवर रेटिंग की प्रवृत्ति पर विराम भी लगेगा। इसके लिए प्रत्येक केश मेमों/बिल पर शिकायत के लिए मोबाईल नम्बर भी उपलब्ध कराया गया है। इसी क्रम में गत दिवस राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल द्वारा देशी/विदेशी मदिरा दुकान खरबई, रायसेन और संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के दल द्वारा देशी/विदेशी मदिरा दुकान मण्डीदीप का औचक निरीक्षण कर विधिवत बिल ग्राहकों को दिया जाना पाया गया।

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