BJP MLA सुरेंद्र पटवा का अरेस्ट वारंट, 16 सितम्बर को पेश करे

इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सीबीआई, एसीबी को आदेश दिया
भोपाल । इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट ने भोजपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर और उनकी पत्नी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर अक्टूबर 2021 में सीबीआई ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। कोर्ट ने सीबीआई और एसीबी को आदेश दिया है कि पटवा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2021 में सीबीआई ने सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। यह केस बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदौर शाखा से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। आरोप है कि पटवा परिवार ने बैंक से जुड़े लेन-देन में गड़बड़ी कर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में अपराध किया।
इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सीबीआई और एसीबी को आदेश दिया है कि विधायक सुरेंद्र पटवा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए।

रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ धारा 420,409,120B BIDC के तहत वारंट जारी हुआ है। क्या मध्य प्रदेश की रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा के विधायक की गिरफ्तारी होगी या नहीं इस पर विचार करते हैं…..भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध में 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है, जबकि धारा 409 के तहत किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक विश्वासघात के अपराध में आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है, और धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र के मामले में मुख्य अपराध की सजा लागू होती है…विधायक की गिरफ्तारी होगी या नहीं और सजा की मात्रा अपराध की गंभीरता, साक्ष्य और अदालत के फैसले पर निर्भर करती है, क्योंकि ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती प्रकृति के होते हैं।



