शासकीय गेहूं का अवैध भंडारण कर काला बाजारी करने का प्रयास करने पर तीन लोगों पर हुईं एफआईआर
व्हीएस मार्केट की शटर से मिला था 140 बोरी शासकीय राशन
गेहूं को जब्त कर वेयरहाउस को किया गया था सुपुर्द, तहसीलदार और खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने की थी जांच, जांच में पाए गए दोषी।
सिलवानी। 11 दिसंबर को नगर के वार्ड क्रमांक 14 सरस्वती नगर में तहसीलदार संजय नागवंशी के निर्देश पर राजस्व और पुलिस अमले के द्वारा संयुक्त रुप से सागर रोड पर स्थित व्हीएस मार्केट में बनी शटर में रखा ब्लैक का शासकीय गेहूं करीब 140 बोरी में 69 क्विंटल पाया गया था। शासकीय गेहूं की बोरी पर सेवा सहकारी समिति अर्जनी, चिंगवाड़ा गादर समिति सीहोर की शासकीय राशन गेहूं की टैग लगी गेहूं की बोरिया पाई गई थी। दुकान के षटर को सिलवानी थाना प्रभारी माया सिंह के समक्ष सील किया गया था। 12 दिसंबर रविवार को मामले में तहसीलदार संजय नागवंशी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी पूर्णिमा श्रीवास्तव ने व्हीएस मार्केट मालिक श्रीमति स्वतंत्रता जैन के बयान लिए गए थे। वहीं जब्त किए शासकीय गेहूं को तुलाई कर अधिकारियों ने वेयरहाउस प्रबंधक को अनाज सुपुर्द किया गया था।
तहसीलदार संजय नागवंशी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी पूर्णिमा श्रीवास्तव ने जांच उपरांत पाया गया कि श्रीमति स्वतंत्रता जैन पति विजय जैन, नफीस खान पिता रसीद खान, अजय जैन पिता विजय जैन द्वारा शासकीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण किए जाने वाला गेहूं का अवैध भंडारण कर कालाबाजारी करने का प्रयास किया गया था। जो मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 215 की कं डिका 13 (2) का उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तुन अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने से उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी एवं थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भेजा गया था। जिसके उपरांत थाना प्रभारी माया सिंह द्वारा काला बाजारी का प्रयास करने वाले स्वतंत्रता जैन पति विजय जैन, नफीस खान पिता रसीद खान, अजय जैन पिता विजय जैन निवासी सिलवानी के विरूद्ध एफआईदर्ज की गई।