किसानों की विद्युत मोटरो की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
सिलवानी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 6 मोटर पम्प कीमती 1 लाख 12 हजार का मशरुका किया बरामद
चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
सिलवानी । थाना क्षेत्र में किसानों की विद्युत मोटरो की लगातार शिकायतो के बाद सिलवानी पुलिस ने एक चार सदस्यीय चोर गिरोह पकड़ कर उनसे 5 पानी की मोटरे एवं व घटना मे प्रयुक्त प्लेटिना मोटर साईकिल को जप्त किया गया। एवं एक कबाड़ी को चोरी की मोटर खरीदने पर कार्यवाही करने का खुलासा गुरुवार को थाना सिलवानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीओपी अनिल सिंह मौर्य ने किया।
दिनांक 2 अक्तूबर 24 को फरियादी रमेशकुमार उर्फ राजू पिता मिठ्ठूलाल साहू उम्र 52 साल निवासी सियरमऊ ने रिपोर्ट किया की बहेडा वाला खेत ग्राम देवकानी में लगी समर्सियल 5 एचपी टू-फेस की विद्युत मोटर पम्प अज्ञात चोर चुराकर ले गया जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्र. 239/24 धारा 303(2) (2) BNS तहत विवेचना में लिया गया। किसानो के खेत से लगी मोटरो की चोरी की रिपोर्ट लगातार आ रही थी जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक व्दारा तत्काल आरोपी की धरपकड एवं अपराधो पर रोक लगाने के लिए त्वरित कार्यवाही करने हेतु एसडीओपी सिलवानी अनिल मौर्य व थाना प्रभारी डीपी सिंह को निर्देश दिये थे जिनके पालन में एक टीम सउनि धनराजमसिंह मीणा व स्टाफ के गठित की गई। दौराने विवेचना मुखबिर द्वारा सूचना मिली की चार लोग मोटर चोरी करने वाले अपनी प्लेटिना मोटर साईकिल बिना नंबर से लालघाटी ककरुआ जंगल तरफ है। सूचना पर टीम द्वारा घेराबंदी कर पकडा एवं पृथक पृथक नाम पता पुछने पर अपना अपना नाम आरोपी सिद्धांत पिता बालमुकुन्द कुशवाह उम्र 20 साल निवासी ग्राम इमलिया, अवधेश पिता गजराजसिंह आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम देवकानी, शिवकुमार पिता हल्के बडबुल आदिवासी उम्र 25 साल निवासी ग्राम देवकानी, नीलेश पिता मूलचंद कुशवाह उम्र 20 साल निवासी इमलिया का होना बताया जिन्हे अभिरक्षा में लेकर थाना आये। एवं मेमोरेण्डम के आधार पर थाना सिलवानी के अपराध क्रमांक 240/24 धारा 303(2) BNS मे चोरी गई मसरुका, 241/24 धारा 303(2) BNS में चोरी गई मसरुका, 242/24 धारा 303(2) BNS में चोरी गई मसरुका जो आरोपीगणो के निशादेही पर कुल 5 पानी की मोटरे एवं व घटना मे प्रयुक्त प्लेटिना मोटर साईकिल को जप्त किया गया। एवं मोहम्मद मुजाहिद पिता साजिद खान उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 10 सिलवानी कबाडी द्वारा एक पानी की मोटर खरीदने पर धारा 317 (2) BNS के तहत कार्यवाही की जा रही है। तथा आरोपीगणो को अपराध सदर में गिरफ्तार किया गया जिसे दिनांक 3 अक्तूबर 24 को माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
विभिन्न प्रकरणों में अवधेश पिता गजराजसिंह आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम देवकानी (सरगना), सिद्धांत पिता बालमुकुन्द कुशवाह उम्र 20 साल निवासी ग्राम इमलिया (सरगना), शिवकुमार पिता हल्के बडबुल आदिवासी उम्र 25 साल निवासी ग्राम देवकानी, नीलेश पिता मूलचंद कुशवाह उम्र 20 साल निवासी इमलिया, मोहम्मद जाहिद पिता साजिद खान उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 10 सिलवानी (कबाडी) को गिरफ्तार कर समर्सियल 5 एचपी टू-फेस की विद्युत मोटरपम्प, पनडुबी विद्युत मोटर 2 एचपी टू-फेस, पनडुबी 5 एचपी टू-फेस की विद्युत मोटर, पनडूबी विद्युत मोटर 3 एचपी की टू-फेस, पनडूबी विद्युत मोटर 2 एचपी की टू-फेस, पनडूबी विद्युत मोटर 3 एचपी की टू-फेस कुल मसरुका 1 लाख 12 हजार रुपये एक काले रंग की प्लेटिना मोटर साईकिल बिना नंबर को जप्त किया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी डी.पी. सिंह, सउनि धनराजसिंह मीणा, सउनि संतोषसिंह, प्रधान आरक्षक रामाधार, प्रधान आरक्षक हुकुमसिंह, प्रधान आरक्षक अशोक पाठक, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र आरक्षक गोविन्द, आरक्षक आकाश, आरक्षक रामनरेश व अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।



